आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 164

जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो वहां कर का प्रभारण

धारा

धारा संख्या

164

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो वहां कर का प्रभारण

जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो वहां कर का प्रभारण

टैक्स अज्ञात लाभार्थियों की जहां शेयर का आरोप.

1 164. उप वर्गों के प्रावधानों को (1) के अधीन (2) और (3), जो जहां के संबंध में किसी भी आय खंड (iii) और में वर्णित व्यक्ति (चतुर्थ) की उपधारा (1) के खंड 160 उत्तरदायी हैं प्रतिनिधि निर्धारिती या उसके किसी भाग ओर से या किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए या के लिए विशेष रूप से प्राप्य नहीं है जहां के रूप में जिनकी ओर से या के लिए जिसका लाभ ऐसी आय या इस तरह उसके भाग प्राप्य है (अनिश्चित या अज्ञात हैं पर व्यक्तियों की व्यक्तिगत शेयरों ऐसे आय, इस खंड में इसके बाद की जा रही आय और ऐसे व्यक्तियों की ऐसी हिस्सा क्रमश: "प्रासंगिक आय", "प्रासंगिक आय का हिस्सा" और "लाभार्थियों") के रूप में भेजा. टैक्स चार्ज किया जाएगा

(मैं) के रूप में अगर प्रासंगिक आय या प्रासंगिक आय का हिस्सा व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय थे, या

(Ii) पैंसठ फीसदी की दर से,

जो भी कोर्स राजस्व को अधिक फायदेमंद होगा: '

बशर्ते कि एक मामले में जहां

(मैं) लाभार्थियों में से कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी भी अन्य आय प्रभार्य है; या

(Ii) प्रासंगिक आय या प्रासंगिक आय का हिस्सा इच्छा द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत प्राप्य है; या

(Iii) प्रासंगिक आय या प्रासंगिक आय का हिस्सा एक गैर वसीयती साधन और आयकर अधिकारी द्वारा मार्च, 1970 के 1 दिन पहले बनाई गई एक ट्रस्ट के तहत प्राप्य है प्रासंगिक में मौजूदा सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट हो जाता है समय, विश्वास सेटलर के रिश्तेदारों के लाभ के लिए विशेष रूप से सदाशयी बनाया गया था, या व्यवस्थापनकर्ता ऐसे रिश्तेदारों या सदस्यों के लिए मुख्य रूप से थे, जहां परिस्थितियों में, विशेष रूप से इस तरह के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार है, जहां उनके समर्थन और रखरखाव के लिए व्यवस्थापनकर्ता पर निर्भर; या

(Iv) प्रासंगिक आय एक भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड या में कार्यरत व्यक्तियों के लाभ के लिए विशेष रूप से एक व्यापार या पेशे पर ले जाने के एक व्यक्ति द्वारा सदाशयी बनाया किसी अन्य फंड की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्य है इस तरह के कारोबार या पेशे,

प्रासंगिक आय या प्रासंगिक आय का हिस्सा व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय के रूप में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा.

(2) पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त होती है जो प्रासंगिक आय के मामले में, कर के तहत छूट नहीं है के रूप में प्रासंगिक आय का इतना पर प्रभारित किया जाएगा धारा 11 , प्रासंगिक आय नहीं तो मानो मुक्त व्यक्तियों का एक संघ की आय थे.

(3) प्रासंगिक आय केवल धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों और के लिए भाग में विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त होता है, जहां एक मामले में या तो धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों (या उसके किसी भाग) के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए लागू प्रासंगिक आय विशेष रूप से प्राप्य पर नहीं है इसलिए लागू आय में किसी एक व्यक्ति या लाभार्थियों के व्यक्तिगत शेयरों की ओर से अनिश्चित या अज्ञात, प्रासंगिक आय पर कर प्रभार्य होगी रहे हैं या तो

(एक) (के तहत छूट प्राप्त है जो आय से कम के रूप में, यदि कोई हो, प्रासंगिक आय की पूरी अगर प्रभार्य होगा जो कर धारा 11 ) व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय थे; या

(ख) कुल का

(मैं) (आय से कम के रूप में के तहत छूट प्राप्त है जो, यदि कोई हो, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू होता है जो प्रासंगिक आय के उस हिस्से पर प्रभार्य होगा जो कर धारा 11 ) ऐसे हिस्सा (या इस तरह के हिस्से के रूप में के रूप में अगर इसलिए) कम व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय थे; और

(Ii) धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए लागू है, और सम्मान में जो के लाभार्थियों के शेयरों पैंसठ फीसदी की दर से, अनिश्चित या अज्ञात हैं जो प्रासंगिक आय के उस हिस्से पर कर,

जो भी कोर्स राजस्व को अधिक फायदेमंद होगा:

बशर्ते कि एक मामले में जहां

(मैं) धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं है जो प्रासंगिक आय के हिस्से के संबंध में लाभार्थियों में से कोई भी इस अधिनियम के तहत किसी भी अन्य आय प्रभार्य है; या

(Ii) प्रासंगिक आय इच्छाशक्ति द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत प्राप्य है; या

(Iii) प्रासंगिक आय एक गैर वसीयती साधन से, मार्च, 1970 के 1 दिन पहले बनाई गई एक ट्रस्ट के तहत प्राप्य है और आयकर अधिकारी, प्रासंगिक समय में मौजूदा सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट है कि विश्वास करो, यह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं है सीमा तक, सेटलर के रिश्तेदारों के लाभ के लिए विशेष रूप से सदाशयी बनाया गया था, या जहां सेटलर में विशेष रूप से इस तरह के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए, हिंदू अविभाजित परिवार है ऐसे रिश्तेदारों या सदस्यों को उनके समर्थन और रखरखाव के लिए व्यवस्थापनकर्ता पर मुख्य रूप से निर्भर थे, जहां हालात,

टैक्स (आय से कम के रूप में किसी भी अगर तहत छूट प्राप्त है, जो प्रासंगिक आय के रूप में यदि प्रभारित किया जाएगा धारा 11 ) व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय थे.]

 

1 सब्स. 1970 से प्रभावी के अधिनियम 19 से 1971/01/04.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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