कौन एजेंट के रूप में माना जा सकता है
सी-प्रतिनिधि निर्धारिती-विशेष मामलों
एजेंट के रूप में माना जा सकता है कौन
163. (1) इस अधिनियम, "एजेंट" के प्रयोजनों के लिए, एक अनिवासी के संबंध में, भारत में किसी भी व्यक्ति शामिल
(क) द्वारा या अनिवासी की ओर से कार्यरत है जो; या
अनिवासी के साथ किसी भी व्यापार संबंध नहीं है जो (ख);
या
अनिवासी, किसी भी आय की प्राप्ति में चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है जिस से या के माध्यम से (ग); या
अनिवासी का ट्रस्टी है जो (घ);
और यह भी एक निवासी या अनिवासी, एक हस्तांतरण, भारत में एक पूंजी परिसंपत्ति के माध्यम से हासिल कर ली है कि क्या जो किसी भी अन्य व्यक्ति शामिल हैं:
भारत में एक दलाल है जो किसी भी लेनदेन के संबंध में, के साथ या एक अनिवासी प्रिंसिपल की ओर से सीधे सौदा नहीं करता है बशर्ते कि लेकिन सम्मान में इस खंड के अंतर्गत एक एजेंट होने के लिए नहीं समझा जाएगा साथ या एक अनिवासी दलाल के माध्यम से संबंधित है इस तरह के लेनदेन की, निम्न स्थितियों, अर्थात् पूरा कर रहे हैं यदि: -
(मैं) लेनदेन प्रथम उल्लेख दलाल के माध्यम से व्यापार के सामान्य कोर्स में पर किया जाता है; और
(Ii) गैर-निवासी दलाल अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं है और एक प्रिंसिपल के रूप में इस तरह के लेनदेन पर ले जा रहा है.
वह इस तरह के रूप में इलाज किया जा करने के लिए अपने दायित्व के रूप में आयकर अधिकारी द्वारा सुने जाने का अवसर मिला था, जब तक (2) कोई व्यक्ति एक अनिवासी के एजेंट के रूप में माना जाएगा.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

