भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती के अधिकार
भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती की सही.
162.(1) के रूप में, इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि का भुगतान करता है, जो हर प्रतिनिधि निर्धारिती, तो किसकी ओर से यह अपने कब्जे में हो सकता है कि किसी भी धन के बाहर बनाए रखने के लिए भुगतान किया जाता है, या पर व्यक्ति से भुगतान राशि की वसूली करने का हकदार होगा या उनके प्रतिनिधि की क्षमता है, तो भुगतान राशि के बराबर राशि में उसे करने के लिए आ सकता है.
(2) किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती, या वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है कि आशंका है जो किसी भी व्यक्ति, जिसकी ओर से वह करने के लिए भेजा इस खंड में चलकर (कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है पर व्यक्ति को उसके द्वारा देय किसी भी पैसे से बाहर रखने सकता प्रिंसिपल), इस अध्याय के तहत उसकी अनुमानित देयता के बराबर है, और प्राचार्य और इतने ही खरीदे जाने की राशि, ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के रूप में इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के बीच कोई असहमति की घटना में एक राशि से सुरक्षित हो सकता है 16 [आकलन] अधिकारी होने के लिए राशि बताते हुए एक प्रमाण पत्र तो दायित्व का अंतिम निपटान लंबित बरकरार रखा, और इसलिए प्राप्त प्रमाण पत्र है कि राशि को बनाए रखने के लिए उसके वारंट होगा.
(3) अंतिम निपटान के समय में इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति से वसूली योग्य राशि ऐसे समय में उसके हाथ में की अतिरिक्त संपत्ति हो सकता है, जो इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति को सीमा के अलावा इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्धारित राशि, से अधिक नहीं होगी प्रिंसिपल.
प्र.16. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

