आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 162

भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती के अधिकार

धारा

धारा संख्या

162

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1974

भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती के अधिकार

भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती के अधिकार

भुगतान कर की वसूली के लिए प्रतिनिधि निर्धारिती की सही.

162. (1) के रूप में, इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि का भुगतान करता है, जो हर प्रतिनिधि निर्धारिती, तो किसकी ओर से यह अपने कब्जे में हो सकता है कि किसी भी धन के बाहर बनाए रखने के लिए भुगतान किया जाता है, या पर व्यक्ति से भुगतान राशि की वसूली करने का हकदार होगा या उनके प्रतिनिधि की क्षमता है, तो भुगतान राशि के बराबर राशि में उसे करने के लिए आ सकता है.

(2) किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती, या वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है कि आशंका है जो किसी भी व्यक्ति, जिसकी ओर से वह करने के लिए भेजा इस खंड में चलकर (कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है पर व्यक्ति को उसके द्वारा देय किसी भी पैसे से बाहर रखने सकता प्रिंसिपल), इस अध्याय के तहत उसकी अनुमानित देयता के बराबर है, और प्राचार्य और इतने ही खरीदे जाने की राशि, ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के रूप में इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के बीच कोई असहमति की घटना में एक राशि से सुरक्षित हो सकता है आयकर अधिकारी तो दायित्व का अंतिम निपटान लंबित खरीदे जाने की राशि, और इसलिए प्राप्त प्रमाण पत्र बताते हुए एक प्रमाणपत्र है कि राशि को बनाए रखने के लिए उसके वारंट होगा.

(3) अंतिम निपटान के समय में इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति से वसूली योग्य राशि ऐसे समय में उसके हाथ में की अतिरिक्त संपत्ति हो सकता है, जो इस तरह के प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति को सीमा के अलावा इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्धारित राशि, से अधिक नहीं होगी प्रिंसिपल.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

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