आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 161

प्रतिनिधि निर्धारिती की देयता

धारा

धारा संख्या

161

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

प्रतिनिधि निर्धारिती की देयता

प्रतिनिधि निर्धारिती की देयता
प्रतिनिधि निर्धारिती की देयता.
161.      (1) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती, के रूप में, आय आय से प्राप्त या लाभदायक उसे के पक्ष को या में एकत्रित किए गए थे के रूप में यदि वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती है जिनके संबंध में आय, एक ही कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों के अधीन होगा संबंध और कहा कि आय के संबंध में अपने खुद के नाम पर मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा; लेकिन किसी भी तरह के आकलन केवल उसके प्रतिनिधि की हैसियत से उस पर किए जाने के लिए समझा जाएगा, और कर, इस अध्याय में निहित प्रावधानों के अधीन, यह के रूप में तरह तरह और उसी हद तक उसके पास से पर लगाया जाता है और बरामद किया जाएगा पर लगाया और उसके द्वारा प्रतिनिधित्व व्यक्ति से वसूली योग्य होगी.
11 [(1 ए) के उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), जहां जो के संबंध में किसी भी आय खंड में वर्णित व्यक्ति (चतुर्थ) उप - धारा (1) के खंड 160 के प्रतिनिधि निर्धारिती के होते हैं के रूप में उत्तरदायी है, या भी शामिल है, मुनाफा और व्यापार के लाभ, कर ऐसे व्यक्ति को अधिकतम सीमांत दर पर इतना उत्तरदायी है जिनके संबंध में आय की सारी पर प्रभारित किया जाएगा:
इस तरह के लाभ और लाभ विशेष रूप से समर्थन और रखरखाव के लिए उस पर किसी भी रिश्तेदार निर्भर के लाभ के लिए इच्छा से किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत प्राप्य हैं, और इस तरह के विश्वास ही विश्वास है, जहां इस उपधारा के प्रावधानों को लागू नहीं होगी इसलिए उसके द्वारा की घोषणा की.
12 [***]
(2) किसी भी व्यक्ति को एक प्रतिनिधि निर्धारिती की क्षमता में इस अध्याय के तहत निर्धारणीय किसी भी आय के संबंध में, कहां है, वह यह है कि आय के संबंध में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

 

प्र।11.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
प्र.12.     वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04. चूक के लिए पहले, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में पढ़ा:
'स्पष्टीकरण:. इस उप - धारा, "अधिकतम सीमांत दर" के प्रयोजनों के लिए (3) धारा 164 की उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में उसे सौंपे अर्थ होगा'

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