आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 160

प्रतिनिधि निर्धारिती

धारा

धारा संख्या

160

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

प्रतिनिधि निर्धारिती

प्रतिनिधि निर्धारिती

बी प्रतिनिधि निर्धारिती जनरल प्रावधान

प्रतिनिधि निर्धारिती.

160 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिनिधि निर्धारिती" का मतलब है,

में निर्दिष्ट एक अनिवासी की आय के संबंध में (मैं) 1 [***] उप - धारा (1) के धारा 9 के तहत एक एजेंट के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक व्यक्ति सहित अनिवासी का एजेंट अनुभाग 163 ;

(Ii), मामूली पागल या बेवकूफ की आय के संबंध में, प्राप्त करने के हकदार हैं या इस तरह के मामूली पागल या बेवकूफ की ओर से इस तरह के आय की प्राप्ति में है जो अभिभावक या प्रबंधक;

(Iii) (वास्तव में एक और की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने वाले किसी भी व्यक्ति शामिल है, जो कुछ भी अपने पद,) प्रपन्नाधिकरण, प्रशासक जनरल, सरकारी न्यासी या किसी भी रिसीवर या प्रबंधक द्वारा या किसी के अधीन नियुक्त जो आय के संबंध में एक अदालत के आदेश प्राप्त या ओर से या किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए, प्राप्त करने के हकदार है, बच्चों के इस तरह के कोर्ट, प्रशासक जनरल, सरकारी न्यासी, रिसीवर या प्रबंधक;

(Iv) एक ट्रस्टी चाहे वसीयती लिखित रूप में या अन्यथा [मुसलमान वक्फ मान्य अधिनियम, 1913 (1913 का 6) के तहत मान्य है जो किसी भी वक्फ विलेख सहित] एक विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत नियुक्त जो आय के संबंध में प्राप्त या ओर से या किसी भी व्यक्ति, इस तरह के न्यासी या न्यासियों के लाभ के लिए प्राप्त करने के हकदार है.

(2) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.

 

1 . "के खंड (i)" वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/06.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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