आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 16

वेतन से कटौती

धारा

धारा संख्या

16

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

वेतन से कटौती

वेतन से कटौती
वेतन से कटौती.
प्र.16. सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य अर्थात् निम्नलिखित कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -
85 [(i) 86 [] की कटौती 87 [ 88 तैंतीस और कम] जो भी वेतन या बारह हजार रुपए, का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि].
                         89 [***]
                         90 [स्पष्टीकरण 91 [***]: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा जहां, एक निर्धारिती के मामले में, वेतन से की वजह से है, या भुगतान या एक से अधिक नियोक्ता द्वारा अनुमति दी, इस धारा के तहत कटौती की जाएगी कि घोषित किया जाता है भुगतान या निर्धारिती की अनुमति दी है और किसी भी हालत में इस धारा के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी वजह से कुल वेतन, के संदर्भ में अभिकलन;]
                         92 [***]
(Ii) 93 एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में [एक कटौती] विशेष रूप से उसके द्वारा निर्धारिती को दी गई नियोक्ता
(क) सरकार से एक वेतन, जो भी कम हो (किसी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) अपने वेतन के पांचवें या पांच हजार रुपए के बराबर एक राशि की रसीद में है जो एक निर्धारिती के मामले में; और
(ख) इस तरह के मनोरंजन भत्ता की रसीद में है और अप्रैल, 1955, इस तरह के मनोरंजन भत्ता की राशि के 1 दिन पहले की तारीख से इस वर्तमान नियोक्ता से नियमित रूप से इस तरह के मनोरंजन भत्ता की रसीद में लगातार कर दिया गया है, जो किसी भी अन्य निर्धारिती के मामले में नियमित रूप से अप्रैल, 1955 या उसके वेतन में से एक पांचवें (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) या ७,५०० रूपए के बराबर राशि के 1 दिन पहले समाप्त होने के किसी भी पिछले एक साल में अपने वर्तमान नियोक्ता से निर्धारिती द्वारा प्राप्त कम से कम, जो भी है;
             94 [(iii) संविधान के अनुच्छेद 276 के द्वारा या किसी भी कानून के तहत लगाया की धारा के अर्थ (2) के साथ रोजगार पर एक कर के कारण निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि की कटौती की.]
(चतुर्थ)        95 [***]
(वि)          96 [***]

 

85 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1975/01/04.
८६वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा, "निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में" के लिए एवजी 1981/01/04.
87 एवजी के लिए 1982/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981, द्वारा [यह 1981/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा किए गए संशोधन के बाद खड़ा था] निम्नलिखित हैं:
                        "आधार पर गणना की एक राशि अर्थात्, इसके अंतर्गत प्रदान की: -
(क) वेतन रुपये से अधिक नहीं है जहां.10]000
20 प्रति इस तरह के वेतन का प्रतिशत;
(ख) वेतन रुपये से अधिक हो गया है.10]000
रुपये. 2,000 से अधिक ऐसे वेतन रुपए से अधिक की राशि का 10 फीसदी. 10,000 रुपए या. 3500, जो भी कम है: "
  
88.वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा "जो भी कम हो वेतन या † दस हजार रुपये, प्रतिशत * तीस के बराबर राशि" के लिए एवजी 1989/01/04. * "तीस" वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा "पच्चीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, 1987/01/04 से प्रभावी और "पच्चीस" वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "बीस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1983/01/04. † "दस" 1987/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा "छह" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था और "छह" वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1984/01/04.
८९ .वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1990/01/04. इससे पहले, परंतुक, 1982/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
'परंतु-
(मैं) [***]
(Ii) जहां किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह से और विशेष रूप से, निर्धारिती द्वारा इस्तेमाल के लिए अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की जाती है; या
(Iii) एक या एक से अधिक मोटर कारें अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह से और विशेष रूप से, स्वामित्व या किराए पर लिया निर्धारिती की नियोक्ता द्वारा और निर्धारिती इस तरह के मोटर कार या इस तरह के मोटर कारों के सभी या किसी के उपयोग की अनुमति दी है, जहां ,
                        इस धारा के तहत कटौती एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी. "
90कराधान 1975/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, और वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने द्वारा डाला1986/01/04.
             91. "1" वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1990/01/04.
92 छोड़े गए ibid.इससे पहले, स्पष्टीकरण 2, 1986/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
"स्पष्टीकरण 2: इस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं, अपने निवास करने के लिए उसमें अपने कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए, या इस तरह के कार्यालय या स्थान से करेगा संदर्भित अन्यथा पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन की तुलना में इस तरह के वाहन के उपयोग के रूप में नहीं माना जा; "
93वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
94 वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04. इससे पहले, यह वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1975/01/04.
95 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1975/01/04. इससे पहले, खंड (चतुर्थ) 1968/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1969, द्वारा संशोधित / प्रतिस्थापित किया गया था, वित्त 1971/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1970, और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी1972/01/04.
96 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1975/01/04.

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