आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 16

वेतन से कटौतियां

धारा

धारा संख्या

16

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

वेतन से कटौतियां

वेतन से कटौतियां

वेतन से कटौतियां

16. ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i)[***]

31क[(iक) 31ख[पचास हजार] रुपए की कटौती या वेतन की रकम, जो भी कम हो;]

(ii)नियोजक द्वारा निर्धारिती को जो सरकार से वेतन पाता है, विनिर्दिष्ट तौर पर दिए गए सत्कार भत्ते की प्रकृति के किसी भत्ते की बाबत कटौती उसके वेतन के (किसी भत्ता, फायदे या परिलब्धि को छोड़कर) पांचवें हिस्से के बराबर राशि या पांच हजार रुपए इनमें से जो भी कम हो;

(iii) निर्धारिती द्वारा संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ में, नियोजन पर उस कर के मद्दे, जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय है, संदत्त की गर्इ राशि की कटौती।

(iv) [***]

(v) [***]

 

31क. वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 1.4.2019 से अंत:स्थापित।

31ख. वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा 1.4.2020 से "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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