वेतन से कटौती
वेतन से कटौतियां
3716. ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—
(i) 38[***]
39[(ii) नियोजक द्वारा निर्धारिती को जो सरकार से वेतन पाता है, विनिर्दिष्ट तौर पर दिए गए सत्कार भत्ते की प्रकृति के किसी भत्ते की बाबत कटौती उसके वेतन के (किसी भत्ता, फायदे या परिलब्धि को छोड़कर) पांचवें हिस्से के बराबर राशि या पांच हजार रुपए इनमें से जो भी कम हो;]
40[(iii) निर्धारिती द्वारा संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2)41 के अर्थ में, नियोजन पर उस कर के मद्दे, जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय है, संदत्त की गर्इ राशि की कटौती।]
(iv) 42[***]
(v) 43[***]
37. सुसंगत केस लाज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
38. वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2006 से लोप किया गया। लोप किए जाने से पूर्व वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से तथा वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 से यथा प्रतिस्थापित खंड (i) इस प्रकार था :
"(i) ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय, इस खंड के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पहले,–
(अ) पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि की या तीस हजार रुपए की राशि की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;
(आ) पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती;"
इससे पूर्व खंड (i) वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 से, वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1982 से, वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.4.1983 से, वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 1.4.1975 से भूतलक्षी प्रभाव से, वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा 1.4.1986 से, वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से, वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से, वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1990 से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से, वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.4.1994 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1998 से और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से संशोधित किया गया था।
39. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से प्रतिस्थापित। इससे पूर्व खंड (1क) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1997 से अंत:स्थापित किया गया था और खंड (ii) वित्त (संñ 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.4.1981 द्वारा वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1998 से और वित्त (संñ 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से संशोधित किया गया था।
40. वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1990 से अंत:स्थापित। इससे पहले इसका वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से लोप किया गया था।
41. संविधान के अनुच्छेद 276(2) में निम्नलिखित उपबंध है :
''276.(2) राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम दो हजार पचास रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।''
42. वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से लोप किया गया। इससे पहले खंड (iv) वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा 1.4.1968 से, वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा 1.4.1970 से, वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1971 से और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा 1.4.1972 से प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था।
43. वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से लोप किया गया।
[वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

