आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 16

धारा 56 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

16

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2022

धारा 56 का संशोधन

धारा 56 का संशोधन

धारा 56 का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992" (1992 का 15) शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन विनियमित" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2023 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (x) में,—

   (i) उपखंड () में मद () के पश्चात् आने वाले परंतुक में, खंड (XI) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(XII) किसी व्यष्टि द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोविड-19 से संबंधित किसी रुग्णता के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा अपने चिकित्सा उपचार पर या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में उपगत कोई व्यय ;

(XIII) किसी मृतक व्यक्ति के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा,—

(अ) मृतक व्यक्ति के नियोक्ता से ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, उस सीमा तक, जहां ऐसी राशि या ऐसी राशियों का समग्र दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो,

जहां ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से संबंधित रुग्णता के कारण हुई है और संदाय,—

  (i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से बारह मास के भीतर प्राप्त हो ; और

 (ii) ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के खंड (XII) और खंड (XIII) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि के संबंध में "कुटुंब" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 10 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 में है ;';

(ii) उपखंड (ग) की मद (अ) के पश्चात् आने वाले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले 1 अप्रैल, 2023 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह और कि पहले परंतु के खंड (VI) खंड (VII) लागू नहीं होंगे, जहां धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई धनराशि या कोई संपत्ति प्राप्त की गई है ।

 (iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2023 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरणइस खंड के प्रयोजनों के लिए,

 (क) "निर्धारणीय", "उचित बाजार मूल्य", "आभूषण", "नातेदार" और "स्टांप शुल्क मूल्य" पदों के वही अर्थ होंगे, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ; और

 (ख) "संपत्ति" पद का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में उसका है और इसमें डिजिटल आस्ति भी सम्मिलित होगी ।'।

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