आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 158ख

परिभाषाएं

धारा

धारा संख्या

158ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIVख - खोज मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2002

परिभाषाएं

परिभाषाएं

71[अध्याय 14

तलाशी के मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

परिभाषाएं

158ख. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

72[() "समूह अवधि" से उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों की वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गर्इ थी, या धारा 132क के अधीन कोर्इ अध्यपेक्षा की गर्इ थी, और इसके अंतर्गत पूर्ववर्ष में ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख या ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख तक की अवधि भी शामिल है जिसमें उक्त तलाशी ली गर्इ थी या अध्यपेक्षा की गर्इ थी :

परन्तु जहां 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी आरंभ की जाए या अध्यपेक्षा की जाए, वहां इस खंड के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "छह निर्धारण वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस निर्धारण वर्ष" शब्द रखे गए हों;]

() "अप्रकट आय" के अंतर्गत कोर्इ धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियों में या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि पर आधारित कोर्इ आय है, जहां ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण, मूल्यवान वस्तु या चीज़, लेखा बहियों, दस्तावेजों या संव्यवहारों में प्रविष्टि पूर्णत: या भागत: उस आय या संपत्ति को दर्शाती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गर्इ है या नहीं की गर्इ होती 72क[या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोर्इ व्यय, कटौती या मोक, जो मिथ्या पाया जाता है]।

 

71. अध्याय 14ख, जिसमें धारा 158ख से धारा 158खज हैं, वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित। इससे पहले अध्याय 14ख जो "कुछ मामलों में अतिरिक्त आय-कर के प्रभार" के विषय में था, धारा 158ख के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित किया गया था और बाद में प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से उसका लोप किया गया था।

72. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.6.2001 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले खंड (क), जो वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.7.1995 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया था, इस प्रकार था :

'(क) "समूह अवधि" से वे पूर्ववर्ष अभिप्रेत हैं जो उस पूर्ववर्ष से पहले जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गर्इ थी या धारा 132क के अधीन कोर्इ अध्यपेक्षा की गर्इ थी, दस निर्धारण वर्षों से सुसंगत हैं, और इसके अंतर्गत, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी तलाशी ली गर्इ थी या अध्यपेक्षा की गर्इ थी, यथास्थिति, ऐसी तलाशी प्रारंभ करने की तारीख या ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख, तक की अवधि भी सम्मिलित है;'

72क. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.7.1995 से भूतलक्षी प्रभाव से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट