नुकसान की सूचना
हानि की जानकारी
157. जब किसी निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के अनुक्रम में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी हानि हुर्इ है धारा 72 की उपधारा (1) जिसका निर्धारिती धारा 73 की उपधारा (2), धारा 74 की 47[उपधारा (1) 48[या उपधारा (3)] या धारा 74क की उपधारा (3)] के उपबंधों के अधीन अग्रनीत किए जाने और मुजरार्इ का हकदार है, वहां 45[निर्धारण] अधिकारी धारा 72 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2), धारा 74 की 47[उपधारा (1) 48[या उपधारा (3)] या धारा 74क की उपधारा (3)] के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा यथासंगणित हानि की रकम लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती को अधिसूचित करेगा।
45. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से 'आय-कर' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
47. वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा 1.4.1975 से, "या धारा 74 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
48. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

