नुकसान की सूचना
नुकसान की सूचना.
157. जब, किसी भी निर्धारिती की कुल आय ओ आकलन के पाठ्यक्रम में, यह एक नुकसान निर्धारिती को आगे बढ़ाया है हकदार और उप - धारा (1) के खंड 72 के प्रावधानों के तहत बंद सेट है, जो जगह ले ली है कि स्थापित है , उप - धारा (2) धारा 73 की, 73 [उप - धारा (1) 74 [या उप - धारा (3)] या अनुभाग 74 या उप - धारा (3) धारा 74A का], 71 [आकलन] अधिकारी उप - धारा (1) के खंड 72 की उपधारा (2) के खंड 73 के, के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अभिकलन के रूप में नुकसान की राशि लिखित रूप में एक आदेश से निर्धारिती को सूचित करेगा 73 [उप - धारा (1 ) 74 [या उप - धारा (3)] खंड 74 या अनुभाग 74A की उप - धारा (3)] का.
73 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा "खंड 74 का या उप - धारा (1)" के लिए एवजी 1975/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
७१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

