मांग की सूचना
मांग की सूचना
156. जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोर्इ कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोर्इ अन्य राशि संदेय है, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग सूचना निर्धारिती पर तामील करेगा :
परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा या संग्रहणकर्ता द्वारा, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा।
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

