मांग की सूचना
मांग की सूचना
156. 90क[(1)] जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोई अन्य राशि संदेय है, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग सूचना निर्धारिती पर तामील करेगा :
परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा या संग्रहणकर्ता द्वारा, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा।
90क[(2) जहां निर्धारिती की 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय भी है और उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज—
(i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्; या
(ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से; या
(iii) निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे,
इनमें जो भी पूर्वतम हो, से चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होगा।]
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

