मांग की सूचना
मांग की सूचना
156. जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोर्इ कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोर्इ अन्य राशि 44[* * *] संदेय है, वहां 45[निर्धारण] अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए विहित फार्म46 में मांग सूचना निर्धारिती पर तामील करेगा।
44. वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा 1.4.1967 से "(जिसके अंतर्गत अध्याय 22क में निर्दिष्ट वार्षिकी निक्षेप भी है)" का लोप किया गया। मूलत: उक्त पद वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से अंत:स्थापित किया गया था।
45. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से 'आय-कर' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
46. मांग सूचना के लिए, देखिए, नियम 15 और फार्म सं. 7. अग्रिम कर की मांग सूचना के लिए, देखिए नियम 38 और फार्म सं. 28.
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित रूप में]

