आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 155

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धारा

धारा संख्या

155

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

अन्य संशोधन

अन्य संशोधन
अन्य संशोधनों.
155. (1) 82 यह है [कहाँ, अप्रैल, 1992, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए एक फर्म में भागीदार के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में,] पाया
(क) फर्म, या के आकलन या पुनर्मूल्यांकन पर
(ख) इस अनुभाग, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के तहत फर्म की आय में बनाई गई किसी कमी या वृद्धि पर 83 ; [या]
             84 [(4) फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर खंड 245D की उप - धारा के तहत पारित किसी भी क्रम पर (ग),]
फर्म की आय में साथी की हिस्सेदारी साथी के आकलन में शामिल नहीं किया गया है या, शामिल हैं, सही नहीं है कि 85 [आकलन] अधिकारी के लिए एक दृश्य के साथ भागीदार के आकलन के क्रम में संशोधन कर सकते मामले के रूप में मूल्यांकन या उसके सुधार में शेयर का समावेश हो सकता है; और धारा 154 के प्रावधानों, अब तक हो सकता है, के रूप में माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 86 [अंतिम आदेश था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से फर्म के मामले में] पारित कर दिया.
87 [(1 ए) जहां एक फर्म के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में यह पाया है
(क) फर्म, या के आकलन या पुनर्मूल्यांकन पर
(ख) इस अनुभाग, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 या के तहत फर्म की आय में बनाई गई किसी कमी या वृद्धि पर
फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर खंड 245D की उप - धारा (4) के तहत पारित किसी भी क्रम पर (ग),
किसी भी साथी को किसी भी पारिश्रमिक खंड 40 के खंड (ख) के तहत कटौती योग्य नहीं है कि, मूल्यांकन अधिकारी इसलिए घटाया नहीं राशि की सीमा तक पार्टनर की आय को एडजस्ट करने के लिए एक दृश्य के साथ भागीदार के आकलन के क्रम में संशोधन कर सकता है; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) अंतिम आदेश में पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के फर्म का मामला.]
(2) व्यक्तियों की या व्यक्तियों का एक शरीर के एक संघ के एक सदस्य के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में यह पाया जाता है
(क) संघ या शरीर, या के आकलन या पुनर्मूल्यांकन पर
(ख) इस अनुभाग, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के तहत एसोसिएशन या शरीर की आय में बनाई गई किसी कमी या वृद्धि पर 88 [या]
             88 [(4) एसोसिएशन या शरीर द्वारा किए गए आवेदन पर खंड 245D की उप - धारा के तहत पारित किसी भी क्रम पर (ग),]
संघ या शरीर की आय में सदस्य के शेयर, जैसा भी मामला हो, सदस्य के मूल्यांकन में शामिल है या नहीं किया गया है, शामिल हैं, सही नहीं है, 89 अधिकारी के आदेश में संशोधन कर सकते [आकलन] मामले के रूप में मूल्यांकन या उसके सुधार में शेयर का समावेश करने के लिए एक दृश्य के साथ सदस्य के आकलन के हो सकते हैं; और धारा 154 के प्रावधानों, अब तक हो सकता है, के रूप में माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 90 [अंतिम आदेश था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से जैसा भी मामला हो, संघ या शरीर के मामले में] पारित कर दिया.
(3) 91 [***]
(4) अनुभाग 147 के तहत शुरू की कार्यवाही का एक परिणाम के रूप में, एक हानि या ह्रास recomputed किया गया है और उसके परिणाम में यह नुकसान या मूल्यह्रास भत्ता है, जो करने के लिए सफल वर्ष या साल के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute करने के लिए आवश्यक है कहां आगे बढ़ाया और उप - धारा (1) के खंड 72, या उपधारा के प्रावधानों के तहत बंद सेट किया गया (2) धारा 73, या (1) की उपधारा 92 [या उप - धारा (3)] खंड की 74, 93 [या उप - धारा (3) धारा 74A की,] 94 अधिकारी ऐसे वर्ष या वर्षों के संबंध में कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करने के लिए आगे बढ़ना हो सकता है [आकलन]; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) माना जा रहा है कि खंड के 95 आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से [ ] अनुभाग 147 के तहत
96 निवेश भत्ता के रास्ते से एक भत्ता अनुभाग 32A के तहत एक जहाज का सम्मान या एक विमान या किसी भी निर्धारण वर्ष में किसी मशीनरी या संयंत्र में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाया जाता है और बाद में-दिया गया है [(4 ए)
(क) जहाज या विमान का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय में स्थापित किया गया था, जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र द्वारा बेचा या अन्यथा स्थानांतरित कर रहा है सरकार ने एक स्थानीय प्राधिकारी, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक से स्थापित निगम के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती 97 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी (1956 का 1), या के संबंध में किसी भी समामेलन या उत्तराधिकार उप - धारा (6) या (7) अनुभाग 32A का या उपधारा में निर्दिष्ट
(ख) जहाज या विमान का अधिग्रहण किया गया था या मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, निर्धारिती के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि उप उपयोग नहीं करता एक नए जहाज या एक नए विमान या नई मशीनरी या मशीनरी या प्रकृति के संयंत्र से दूसरे संयंत्र (प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए अनुभाग 32A की धारा (4) खंड में निर्दिष्ट (क), (ख) और (घ) के 98 उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए उप - धारा (1) के खंड 32A की) करने के लिए [दूसरे] परंतुक; या
(ग) खंड में निर्दिष्ट दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय (ख) निर्धारिती (4) अनुभाग 32A की उप - धारा के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल -
लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए (i); या
(द्वितीय) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या
(Iii) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए,
मूल रूप से अनुमति दी निवेश भत्ता गलत तरीके से अनुमति दी गई है समझा जाएगा, और 99 [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन कर सकता है; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) उस अनुभाग का, माना जा रहा है -
एक मामले में (मैं) बिक्री या अन्य हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले साल के अंत से, खंड (क) में निर्दिष्ट;
(Ii) खंड में निर्दिष्ट दस साल के अंत से, खंड (ख) में निर्दिष्ट एक मामले में;
(Iii) एक मामले में राशि का उपयोग किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से, खंड (ग) में निर्दिष्ट.
स्पष्टीकरण. के लिए खंड के प्रयोजनों (बी), "नए जहाज" या "नए विमान" या "नई मशीनरी या संयंत्र" के रूप में एक ही अर्थ होगा 1 [धारा 32A की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (2)] .]
(5) विकास छूट के रास्ते से एक भत्ता धारा 33 के तहत या इसी के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में दिसंबर, 1957, के 31 दिन के बाद स्थापित एक जहाज, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से किया गया है कहां भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, और बाद में,
(I) जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय में स्थापित किया गया था, जहाज, मशीनरी या संयंत्र के लिए किसी भी व्यक्ति को बेच दिया या अन्यथा निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है सरकार ने एक स्थानीय प्राधिकारी, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक से स्थापित निगम के अलावा अन्य 2 (1956 का 1), या किसी भी समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी उप - धारा (3) और (4) धारा 33 की उप - धारा में निर्दिष्ट; या
(Ii) धारा 34 की उप - धारा (3) में निर्दिष्ट आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, निर्धारिती कि उपधारा के खंड (क) के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल
(क) लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए; या
(ख) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या
(ग) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए,
मूल रूप से अनुमति दी विकास छूट गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी, और किया जाएगा 3 अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन कर सकता है [आकलन]; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जो में या पैसे तो उपयोग किया गया था.
4 विकास भत्ता के रास्ते से एक भत्ता अनुभाग 33A के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में किसी भी क्षेत्र में रोपण की लागत के संबंध में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाया जाता है और बाद में-दिया गया है (5 ए)
(I) सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी, एक निगम के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस तरह के भत्ते बनाया गया था जिसमें पिछले साल के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, भूमि बेच दिया जाता है या अन्यथा निर्धारिती द्वारा तबादला एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा स्थापित 5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में (1956 का 1), या उपधारा (5) या उप में निर्दिष्ट किसी समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में अनुभाग 33A की धारा (6); या
(Ii) धारा 33A की उप - धारा (3) में निर्दिष्ट आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, निर्धारिती कि उपधारा के खंड (ख) के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल
(क) लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए; या
(ख) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या
(ग) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए;
मूल रूप से अनुमति दी विकास भत्ता गलत तरीके से अनुमति दी गई मानी, और किया जाएगा 6 अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन कर सकता है [आकलन]; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जो में या पैसे तो उपयोग किया गया था.]
7 [स्पष्टीकरण. के लिए किसी भी भूमि हस्तांतरण के इस तरह के अधिकार में किसी भी पट्टाधृत या अधिभोग की अन्य सही होने के एक निर्धारिती, वह बेच दिया है समझा या अन्यथा ऐसी भूमि हस्तांतरित किया जाएगा, जहां इस उपधारा के प्रयोजनों.]
8 (5 ब) वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय के संबंध में किसी भी कटौती धारा 35 की उप - धारा (2 बी) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में किया गया है और निर्धारिती विहित प्राधिकारी से प्राप्त कार्यक्रम के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता कहां ऐसे प्राधिकारी द्वारा इसके पूरा होने के लिए अनुमति दी गई अवधि के एक साल के भीतर, मूल रूप से वास्तव में किए गए व्यय की अधिकता में की गई कटौती को गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा, और 9 [आकलन] अधिकारी हो सकता है, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करना; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) की अवधि पूरा करने के लिए अनुमति दी है जो पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड के विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम के समाप्त हो गई है.]
10 (6) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 छोड़े गए, प्रभावी1992/01/04.]
(7) कहाँ जिसका मामला अनुभाग 104 के तहत एक आदेश है कि साल के लिए किया गया है में, यह है कि कंपनी के वितरण के लिए आय recompute जरूरी है कि एक कंपनी के लिए किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही का एक परिणाम के रूप में, 11 अधिकारी बांटने आय recompute और निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं [आकलन] 12 ऐसे पुन: संगणना के आधार पर [टैक्स] देय और आवश्यक संशोधन करना; और खंड 154shall के प्रावधानों, अब तक हो सकता है, कि खंड में गिना जा रहा है (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू 13 [अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से ] कि कार्यवाही के संबंध में कंपनी के मामले में.
14 (7A) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
15 [(7 बी) जहां किसी भी वर्ष के लिए आकलन में, एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ खंड के प्रावधानों के पुण्य (चतुर्थ) या, जैसा भी मामला हो, खंड (द्वारा धारा 45 के तहत आरोप नहीं है v) स्थानांतरण के कारण जगह ले ली, जिसमें धारा 47, लेकिन पिछले वर्ष के सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य होने के लिए अनुभाग 47A के तहत समझा जाता है की
(मैं) इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति स्टॉक में व्यापार अपने व्यापार के रूप में, यह द्वारा में बदली कंपनी द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, या इलाज किया जा रहा; या
(Ii) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों या, जैसा भी मामला हो, होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ को बंद करके,
इस तरह के हस्तांतरण की तिथि से आठ साल की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, 16 अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अंतरणकर्ता कंपनी की कुल आय recompute और कर सकते हैं [आकलन] आवश्यक संशोधन; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की पूंजी परिसंपत्ति तो परिवर्तित कर दिया गया है, जो में या इलाज या पैरेंट कंपनी या अपने प्रत्याशियों या, जैसा भी मामला हो सकता है, जिसमें होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ करने के लिए रह गए हैं.]
17 (8) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 छोड़े गए, प्रभावी1992/01/04.]
18 (8A) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
19 (9) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 छोड़े गए, प्रभावी1992/01/04.]
20 (-9 ए) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
21 (10) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
22 [(10A) जहां किसी भी वर्ष के लिए आकलन में, एक के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ 23 [दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति],, इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद कर लिए और छह महीने की अवधि के भीतर आरोप लगाया है निर्धारिती उप - धारा को स्पष्टीकरण 1 के अर्थ के भीतर किसी भी निर्दिष्ट संपत्ति में किसी भी निवेश या जमा कर दिया गया है (1) धारा 54E के, 24 पूंजी लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं 25 [उप - धारा (1) के] अनुभाग 54E; और धारा 154 के प्रावधानों, अब तक हो सकता है, के रूप में किया जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 26 आकलन किया गया था जिसमें [वित्त वर्ष के अंत से गिना .]
27 (10 बी) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
28 (10C) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी1992/01/04.]
29 [(11) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, खंड 54H में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी मूल संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर का आरोप लगाया है और कहा कि खंड के अंतर्गत विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारिती संदर्भित नई परिसंपत्ति का अधिग्रहण कहां मामले के रूप में उस अनुभाग या, में करने के लिए जमा हो सकता है या तो विस्तारित अवधि के भीतर इस तरह के पूंजी लाभ की राशि का निवेश कर सकते हैं कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के क्रम में संशोधन होगा खंड 54H में निर्दिष्ट वर्गों से किसी के अधीन; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, मुआवजे के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है धारा 154 की उप - धारा (7) में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी निर्धारिती.]
30 [(12) कहां अप्रैल, 1988 के 1 दिन पहले शुरू होगा किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी आय के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती, रॉयल्टी, आयोग के माध्यम से पूरे या आय का कोई हिस्सा जा रहा है, फीस या उस अनुभाग में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी इसी तरह के भुगतान, ऐसी आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, या में परिवर्तित किया गया हो रही है कि जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा, उसका गया या है भुगतान और विदेशी मुद्रा और बाद में ऐसी आय या हिस्से में व्यवहार को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार द्वारा या निर्धारिती की ओर से भारत में लाया नहीं किया गया है में प्राप्त, या ढंग पूर्वोक्त में भारत, में लाया तो में मिली है, या में लाया जाता है के रूप में उसके इस तरह के आय या भाग के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती की अनुमति के रूप में तो, मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन के क्रम में संशोधन होगा भारत; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) ऐसी आय इतने में प्राप्त होता है, जिसमें पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड के , या भारत में लाया; तो, हालांकि, सितंबर, 1991 के 30 वें दिन के लिए अप्रैल, 1988 के 1 दिन की अवधि चार साल की अवधि की संगणना में से बहिष्कृत किया जाएगा.]
31 [(13) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, खंड 80HHB या अनुभाग 80HHC या अनुभाग 80HHD या अनुभाग 80HHE या धारा 80-O या अनुभाग 80R या अनुभाग 80RR या अनुभाग 80RRA के तहत कटौती जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है कि इस तरह के आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया होने के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, के द्वारा या के साथ निर्धारिती की ओर से भारत में लाया नहीं किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक या विदेशी मुद्रा और बाद में ऐसी आय या हिस्से में भुगतान और व्यवहार तत्संबंधी कर दिया गया है या में प्राप्त होता है, या भारत में लाया विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिकृत है के रूप में इस तरह के अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन खंड 80HHB या अनुभाग 80HHC या अनुभाग 80HHD या अनुभाग 80HHE या धारा 80-O या अनुभाग 80R या अनुभाग 80RR या अनुभाग 80RRA के तहत कटौती की अनुमति के रूप में तो ढंग पूर्वोक्त में, मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा, जैसा भी मामला हो सकता है ; तो मिली है, या भारत में लाया जाता है, के रूप में उसके इस तरह के आय या भाग के संबंध में, हो और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, और चार साल की अवधि में इस तरह के आय इतने में मिली है, या भारत में लाया जाता है, जिसमें पिछले साल के अंत से गणना की जाएगी.]
32 [स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "अतिरिक्त मुआवजा" (2) धारा 54 की उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा;
(ख) "अतिरिक्त ध्यान", किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार के हस्तांतरण के संबंध में, से बढ़ाकर के रूप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार की राशि के बीच अंतर का मतलब किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य अधिकार और ऐसी वृद्धि नहीं किया गया था अगर देय हो गया होता, जो ध्यान की राशि.]


  

 

82 एवजी के लिए "कहाँ एक फर्म में भागीदार के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में" वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी से 1993/01/04. इससे पहले, अभिव्यक्ति 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, और प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था.
83 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.
84 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.
85 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
८६कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पारित अंतिम आदेश की तिथि से" के लिए एवजी 1984/01/10.
87 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
88.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.
             ८९ .      प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
90कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पारित अंतिम आदेश की तिथि से" के लिए एवजी 1984/01/10.
91.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
92 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
93वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
94 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
95 एवजी के लिए कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1984 से प्रभावी "पारित आदेश की तिथि से" 1984/01/10.
96 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
             फुटनोट 18 देखना
98 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
99.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
1कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी से "(1) धारा 32 की उप - धारा के खंड (vi) को स्पष्टीकरण" के लिए एवजी1988/01/04.
             फुटनोट 18 देखना
(3)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
(4)वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
             फुटनोट 18 देखना
प्र.6. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.7.        1965/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला.
8 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी छोड़ा गया था 1992/01/04. मूल उप - धारा (5) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1981/01/04.
9 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
10 चूक के लिए पहले, उप - धारा (6) के तहत के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा संशोधित:
"(6) कोई भी इस तरह के कर्ज या ऋण का हिस्सा (1) धारा 36 की उप धारा (सप्तम) खंड में जाना जाता है के रूप में कहां पिछले एक वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में अप्रतिलभ्य से लिखा है इस तरह के कर्ज या उसके भाग के लिए तुरंत ऋण या भाग से लिखा है, जिसमें पिछले वर्ष के पहले के चार पिछले वर्षों की अवधि से परे नहीं गिरने एक पहले पिछले वर्ष में एक बुरा ऋण हो गया है कि संतुष्ट है, मूल्यांकन अधिकारी, कुछ के बावजूद में निहित हो सकता है इस अधिनियम, निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के इस तरह के एक निष्कर्ष को स्वीकार करता है, तो इस तरह के पहले पिछले वर्ष के लिए एक कटौती के रूप में इस तरह के कर्ज या भाग अनुमति है, और इस तरह के पहले पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करने, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) मूल्यांकन में पिछले वर्ष से संबंधित है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के जो बना है कर्ज से लिखा है. "
प्र।11.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
प्र.13. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पारित अंतिम आदेश की तिथि से" के लिए एवजी 1984/01/10.
प्र.14. चूक के लिए पहले, उप - धारा (7A), वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा सम्मिलित रूप, 1974/01/04 wref और 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, के रूप में के तहत पढ़ा :
                        "(7A) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण, या एक हस्तांतरण निर्धारित या सेंट्रल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार किया जा रहा है, एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक, धारा 48 और इस तरह के हस्तांतरण के लिए इस तरह के अधिग्रहण या विचार के लिए मुआवजे के तहत गणना है किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी, अभिकलन या, जैसा भी मामला हो, संगणना से बढ़ाकर या आगे बढ़ाया है किए गए गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा और मूल्यांकन अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, धारा 48 के अनुसार recompute करेगा के रूप में, बढ़ाया या आगे बढ़ाया रूप में मुआवजा या विचार लेने के द्वारा इस तरह के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मामला पूर्ण प्राप्त विचार के मूल्य या इस तरह के हस्तांतरण और आवश्यक संशोधन करना होगा की एक परिणाम के रूप में एकत्रित होने के लिए, हो सकता है, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, उससे चार की अवधि लागू नहीं होगी अतिरिक्त मुआवजा या विचार निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि अनुभाग के उप - धारा (7) में निर्दिष्ट साल. "
प्र.15.     कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.
प्र.16. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.17. चूक के लिए पहले, उप - धारा (8), वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा सम्मिलित रूप, 1974/01/04 wref और वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा संशोधित 1983/01/04, वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10, वित्त अधिनियम, 1986, 1987/1/4 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
                        "(8) किसी भी वर्ष के लिए आकलन में धारा 54 में निर्दिष्ट है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ हस्तांतरण की तारीख निर्धारिती के बाद टैक्स को और दो साल की अवधि के भीतर आरोप लगाया है कहां उप - धारा (1) के खंड 54 के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में खरीद, या उस तारीख के एक आवासीय घर constructs से तीन साल के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के क्रम में संशोधन होगा , और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) आकलन किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड की. "
प्र.18. चूक के लिए पहले, उप - धारा (8A), 1974/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला और वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा संशोधित 1983/01/04, वित्त अधिनियम, 1986, 1987/1/4 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
                        "(8A) जहां किसी भी वर्ष के लिए आकलन में धारा 54 में निर्दिष्ट है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर के और अगर आरोप लगाया है इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा मामले में तीन साल की अवधि के भीतर, अतिरिक्त मुआवजा या निर्माणों की प्राप्ति की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी, और निर्धारिती खरीद द्वारा, हो सकता है, बढ़ाया या आगे बढ़ाया है उप - धारा (2) धारा 54 के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में उस तारीख के बाद, एक आवासीय घर, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों , अब तक हो सकता है, बहां लागू नहीं होगी, (7) अतिरिक्त मुआवजा निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के उप खंड में निर्दिष्ट चार साल की अवधि. "
प्र.19.पिछले चूक, उप - धारा (9), 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला और वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित, wref 1974/01/04, कराधान कानून (संशोधन) 1984/01/10 से प्रभावी अधिनियम, 1984, और नीचे के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987,,:
                        "(9) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, खंड 54B में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ, कर के और हस्तांतरण की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर आरोप लगाया है कहां निर्धारिती कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी अन्य भूमि खरीद, मूल्यांकन अधिकारी उप - धारा (1) के खंड 54B के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजी हासिल करने के लिए राशि बाहर करने के लिए इतनी के रूप में मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) आकलन किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड की. "
प्र.20. चूक के लिए पहले, उप - धारा (-9 ए), वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा सम्मिलित रूप, 1974/01/04 wref और 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, के रूप में के तहत पढ़ा :
                        "(-9 ए) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, खंड 54B में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर के और अगर आरोप लगाया है इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा बढ़ाया या आगे बढ़ाया, मामला किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा, हो सकता है, और अतिरिक्त मुआवजा मिलने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, निर्धारिती का आकलन, कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी भूमि खरीद रहा है उप - धारा (2) धारा 54B के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, बहां लागू नहीं होगी , अतिरिक्त मुआवजा निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि अनुभाग के उप - धारा (7) में निर्दिष्ट चार साल की अवधि. "
प्र.21. चूक के लिए पहले, उप - धारा (10), 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला और वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा यथा संशोधित, wref 1974/01/04, कराधान कानून (संशोधन) 1984/01/10 से प्रभावी अधिनियम, 1984, और नीचे के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987,,:
"(10) (क) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, धारा 54D में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर के और तीन साल की अवधि के भीतर आरोप लगाया है कहां हस्तांतरण की तारीख के बाद, निर्धारिती किसी भी अन्य भूमि या भवन या किसी भी अन्य भूमि या भवन में किसी भी अधिकार खरीद या स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने कि खंड में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य की स्थापना के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य निर्माण constructs अब तक, और धारा 154 के प्रावधानों जाएगा; औद्योगिक उपक्रम, उप - धारा (1) के खंड 54D के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के क्रम में संशोधन होगा हो सकता है, के रूप में, बहां (7) आकलन किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के उप खंड में निर्दिष्ट चार साल की अवधि लागू होते हैं.
(ख) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, धारा 54D में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कर का आरोप लगाया है और इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा बढाया जाता है या आगे कहां मामला किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा, हो सकता है, बढ़ाया, और अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने की तारीख के बाद तीन साल की अवधि के भीतर, निर्धारिती किसी भूमि या भवन में किसी भी भूमि या भवन या कोई अधिकार खरीद या राशि के बाहर करने के लिए इतनी के रूप में (1) उस अनुभाग या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम की स्थापना की, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा उपधारा में निर्दिष्ट उपक्रम स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी इमारत constructs उप - धारा (2) धारा 54D के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजी लाभ; और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) अतिरिक्त मुआवजा द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के निर्धारिती. "
प्र.22.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा "एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा, पूंजी परिसंपत्ति" एवजी के लिए प्रभावी 1988/01/04.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1978, wref द्वारा डाला 1974/01/04.
26 अधिनियम, 1984 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "मूल्यांकन की तिथि से गिना" के लिए एवजी 1984/01/10.
प्र.27. 1978/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला और 1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित चूक के लिए पहले, उप - धारा (10 बी), के रूप में के तहत पढ़ा :
"(10 बी) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण या एक हस्तांतरण निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार किया जा रहा है, स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ, जैसा भी मामला हो जैसा भी मामला हो मुआवजा या, इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार किसी भी अदालत द्वारा, बढ़ाया या आगे बढ़ाया है अगर किसी भी पूंजी परिसंपत्ति की, एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा,, कर करने का आरोप लगाया और है न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी, और अतिरिक्त मुआवजा या विचार की प्राप्ति के बाद छह महीने की अवधि के भीतर, निर्धारिती पूरे या के उप स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट संपत्ति में अतिरिक्त मुआवजा या विचार के किसी भी हिस्से का निवेश या जमा खंड (1) उप - धारा (3) धारा 54E के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में खंड 54E की, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों , अब तक हो सकता है, बहां लागू नहीं होगी, (7) अतिरिक्त मुआवजा या विचार निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के उप खंड में निर्दिष्ट चार साल की अवधि. "
प्र 28 चूक के लिए पहले, उप - धारा (10C), 1983/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1982, द्वारा डाला और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित, 1984/01/10 और प्रत्यक्ष कर कानून लागू (संशोधन) अधिनियम, 1987, 1987/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
            "(10C) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, खंड 54F में संदर्भित किया जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ हस्तांतरण की तारीख निर्धारिती के बाद कर लिए और एक वर्ष की अवधि के भीतर आरोप लगाया है उप - धारा (1) के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में खरीद, या उस तारीख निर्माणों, एक आवासीय घर से तीन साल के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा अनुभाग 54F, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) वित्त वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के आकलन किया गया था जिसमें . "
प्र.29. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10. इससे पहले उप - धारा (11) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1986/01/04. मूल उपधारा, 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1974, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
                        "(11) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी आय के संबंध में खंड 80N के तहत कटौती, कि खंड में संदर्भित किया जाता है के रूप में लाभांश के माध्यम से पूरे या आय का कोई हिस्सा होने, जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है कि इस तरह के आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया होने के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, के द्वारा या निर्धारिती की ओर से भारत में लाया नहीं किया गया है भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने और बाद में ऐसी आय या उसके भाग ढंग पूर्वोक्त में में प्राप्त की, या भारत में लाया जाता है, के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, आयकर अधिकारी के आदेश के संशोधन होगा आकलन उसके जैसे आय या भाग के संबंध में खंड 80N के तहत कटौती तो मिली है, या भारत में लाया जाता है की अनुमति के रूप में तो;, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, बहां लागू नहीं होगी चार की अवधि उपधारा में निर्दिष्ट वर्ष (7) ऐसी आय इतने में मिली है, या भारत में लाया जाता है, जिस तारीख से माना जा रहा है कि खंड की. "
प्र.30. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10. इससे पहले उप - धारा (12) वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1988/01/04. मूल उपधारा, 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1974, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
                        "(12) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी आय के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती, रॉयल्टी, कमीशन, फीस के रूप में या किसी भी इसी तरह के भुगतान के माध्यम से पूरे या आय के किसी भी भाग में किया जा रहा करने के लिए भेजा जाता है कहां उस अनुभाग, ऐसी आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया हो रही है कि जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है, नहीं लाया गया है भारत में, से या विदेशी मुद्रा और बाद में ऐसी आय या हिस्से में भुगतान और व्यवहार उसके ढंग पूर्वोक्त में में प्राप्त की, या भारत में लाया जाता है, को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार निर्धारिती की ओर से, आयकर अधिकारी उसके जैसे आय या भाग के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती तो मिली है, या भारत में लाया जाता है, अनुमति देने के लिए इतनी के रूप में मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों की जाएगी, ताकि हो सकता है, जहाँ तक बहां लागू, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) ऐसी आय इतने में मिली है, या भारत में लाया जाता है, जिस तारीख से माना जा रहा है कि खंड की. "
            वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 1999/01/06. इससे पहले मूल उप - धारा (13) वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा डाला गया था, 1975/01/04 से प्रभावी और बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर 1989/01/04.
प्र.32. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

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