आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 154

उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध रूप से सभा आयोजित की जाती है

धारा

धारा संख्या

154

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध रूप से सभा आयोजित की जाती है

उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध रूप से सभा आयोजित की जाती है

उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर अवैध रूप से सभा आयोजित की जाती है

154.जब कभी कोई गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होता है, तो जिस भूमि पर ऐसी गैरकानूनी जमावड़ा आयोजित किया जाता है, या ऐसा दंगा किया जाता है, उसका मालिक या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या उसमें हित का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक हजार रुपये से अधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध किया जाना सम्भव है, अपनी शक्ति में इसकी शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देते हैं, और यदि उन्हें यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया जाने वाला है, तो उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं, और ऐसा होने की स्थिति में दंगे या विधिविरुद्ध जनसमूह को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं।

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