1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन
1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।
154. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (1) में, "के अधीन नियुक्त" शब्दों के स्थान पर "में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे।

