गलती का सुधार
गलती का सुधार.
154. (1) एक दृश्य के साथ स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए रिकार्ड
(क) आयकर अधिकारी के आकलन के या वापसी या उसके द्वारा पारित कर किसी भी अन्य आदेश के किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है;
(ख) अपीलीय सहायक आयुक्त के तहत उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकते खंड 250 या अनुभाग 271 ;
(बी बी) का निरीक्षण सहायक आयुक्त (2) की उप - धारा के तहत किसी भी कार्यवाही में उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकते धारा 274 ;
(ग) आयुक्त तहत संशोधन में उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकते खंड 263 या अनुभाग 264 .
किसी भी बात उपधारा में निर्दिष्ट एक आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से माना जाता है और किसी भी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है कहाँ (1 ए) के ऐसे आदेश पारित (1), अधिकार हो सकता है, समय के लिए किसी भी कानून में निहित बावजूद बल में किया जा रहा है, तो माना जाता है और निर्णय लिया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य किसी भी विषय के संबंध में है कि उप - धारा के तहत आदेश में संशोधन.
इस खंड के अन्य प्रावधानों, अधिकार का सवाल करने के लिए (2) के अधीन
(क) (1) अपनी ही गति की उप - धारा के तहत एक संशोधन कर सकता है, और
(ख) निर्धारिती द्वारा अपने नोटिस में लाया गया है, जो किसी भी तरह के गलती सुधार के लिए इस तरह के संशोधन करने, और संबंधित अधिकारी भी आयकर अधिकारी द्वारा, अपीलीय सहायक आयुक्त है जहां करेगा.
संबंधित अधिकारी ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि (3) एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो एक संशोधन, इस धारा के अधीन बनाया नहीं की जाएगी और निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.
एक संशोधन इस खंड के अंतर्गत किया जाता है (4), एक आदेश चिंतित आयकर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पारित किया जाएगा.
(5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड में 241 ऐसे किसी संशोधन के आकलन को कम करने का प्रभाव पड़ता है, जहां आयकर अधिकारी ऐसे निर्धारिती की वजह से हो सकता है जो किसी भी वापसी करेगा.
किसी भी तरह के संशोधन मूल्यांकन enchancing या पहले से ही बनाया एक वापसी को कम करने का असर है कहाँ (6), आयकर अधिकारी देय, और मांग करेंगे की इस तरह की सूचना राशि को निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती पर मांग का एक नोटिस की सेवा करेगा के तहत जारी किया जा समझा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(7) के रूप में अन्यथा में प्रदान सहेजें अनुभाग 155 (4) के उपबन्धों पर अनुभाग 186 इस धारा के तहत कोई संशोधन में संशोधन किए जाने की मांग की आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा.
[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

