आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 154

भूल सुधार

धारा

धारा संख्या

154

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

भूल सुधार

भूल सुधार

भूल सुधार.

154. 20-22 [(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने की दृष्टि से, एक आयकर प्राधिकरण में निर्दिष्ट धारा 116 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन हो सकता है.]

23 [(1 ए) जहां किसी भी बात पर विचार किया और उपधारा में निर्दिष्ट एक आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी भी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है (1), इस तरह के आदेश गुजर अधिकार हो सकता है, के लिए किसी भी कानून में निहित बावजूद तत्समय प्रवृत्त है, तो माना जाता है और निर्णय लिया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य किसी भी विषय के संबंध में है कि उप - धारा के तहत आदेश में संशोधन.]

इस खंड के अन्य प्रावधानों, अधिकार का सवाल करने के लिए (2) के अधीन

(क) (1) अपनी ही गति की उप - धारा के तहत एक संशोधन कर सकता है, और

(ख) निर्धारिती द्वारा अपने नोटिस में लाया गया है, जो किसी भी तरह के गलती सुधार के लिए इस तरह के संशोधन करने, और संबंधित अधिकारी अपीलीय सहायक आयुक्त है जहां करेगा 23A [या आयुक्त (अपील)], आयकर अधिकारी द्वारा भी .

संबंधित अधिकारी ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि (3) एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो एक संशोधन, इस धारा के अधीन बनाया नहीं की जाएगी और निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.

एक संशोधन इस खंड के अंतर्गत किया जाता है (4), एक आदेश चिंतित आयकर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पारित किया जाएगा.

(5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड में 241 ऐसे किसी संशोधन के आकलन को कम करने का प्रभाव पड़ता है, जहां आयकर अधिकारी ऐसे निर्धारिती की वजह से हो सकता है जो किसी भी वापसी करेगा.

किसी भी तरह के संशोधन के आकलन को बढ़ाने या पहले से ही बनाया एक वापसी को कम करने का असर है कहाँ (6), आयकर अधिकारी देय, और मांग करेंगे की इस तरह की सूचना राशि को निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती पर मांग का एक नोटिस की सेवा करेगा के तहत जारी किया जा समझा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

(7) के रूप में अन्यथा में प्रदान सहेजें अनुभाग 155 (4) के उपबन्धों पर अनुभाग 186 इस धारा के तहत कोई संशोधन चार साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा 23b [आदेश होने की मांग की, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से संशोधन] पारित किया गया था

 

20-22 . कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, यह नीचे के रूप में खड़ा था:

(1) एक दृश्य के साथ स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए रिकार्ड

(क) आयकर अधिकारी के आकलन के या वापसी या उसके द्वारा पारित कर किसी भी अन्य आदेश के किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है;

(ख) अपीलीय सहायक आयुक्त * [या आयुक्त (अपील)] उसे टी [धारा 250 या धारा 271 के तहत] द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकता है;

(बी बी) ‡ [***]

(ग) आयुक्त खंड 263 या धारा 264 के तहत संशोधन में उसके द्वारा पारित आदेश में संशोधन कर सकता है.

* वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

 † प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा "अनुभाग 250 के तहत अपील में" एवजी के लिए प्रभावी 1964/06/10.

 ‡ कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/04, मूल रूप से, यह प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964. से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/06/10.

प्र 23 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.

23a. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.

23B . एवजी के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी से "में संशोधन किए जाने की मांग की आदेश की तिथि से" 1984/01/10.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट