आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 154

गलती का सुधार

धारा

धारा संख्या

154

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

गलती का सुधार

गलती का सुधार
गलती का सुधार.
13 154. 14 [(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए एक दृश्य के साथ एक आयकर प्राधिकरण धारा 116 में निर्दिष्ट कर सकते हैं, -
            (क) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन;
            (बी) धारा 143 की उपधारा (1) के तहत यह द्वारा भेजे गए किसी सूचना के संशोधन, या बढ़ाने या कि उपधारा के तहत यह द्वारा दी वापसी की मात्रा को कम.]
15 [(1 ए) जहां किसी भी बात पर विचार किया और उपधारा में निर्दिष्ट एक आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी भी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है (1), इस तरह के आदेश गुजर अधिकार हो सकता है, के लिए किसी भी कानून में निहित बावजूद तत्समय प्रवृत्त है, तो माना जाता है और निर्णय लिया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य किसी भी विषय के संबंध में है कि उप - धारा के तहत आदेश में संशोधन.]
इस खंड के अन्य प्रावधानों, अधिकार का सवाल करने के लिए (2) के अधीन
            (क) (1) अपनी ही गति की उप - धारा के तहत एक संशोधन कर सकता है, और
(ख) निर्धारिती द्वारा अपने नोटिस में लाया गया है, जो और संबंधित अधिकारी है, जहां किसी भी ऐसी गलती सुधार के लिए इस तरह के संशोधन करेगा 16 [उपायुक्त (अपील)] 17 से, [या आयुक्त (अपील)] 18 [आकलन] अधिकारी भी:
                         19 [निर्धारण अधिकारी (ख) उपधारा के खंड में निर्दिष्ट एक सूचना के संबंध में निर्धारिती द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है, जो किसी भी गलती सुधार के लिए एक संशोधन करेगा बशर्ते कि (1), एक अवधि के भीतर यह तो उनके ध्यान में लाया गया है और ऐसी कोई संशोधन तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाता है जैसा भी मामला हो, निर्धारिती, उपायुक्त (अपील) के लिए अपील कर सकते हैं या जो में इस महीने के अंत से तीन महीने कहा सूचना उन वर्गों के प्रयोजनों के लिए एक आदेश थे, जैसे कि ऐसी सूचना और धारा 246 और धारा 249 के प्रावधानों के खिलाफ आयुक्त (अपील) प्रभावी होंगे.]
(3) एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो संशोधन, संबंधित अधिकारी ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि इस खंड के अधीन किए गए और नहीं की जाएगी निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.
एक संशोधन इस खंड के अंतर्गत किया जाता है (4), एक आदेश चिंतित आयकर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पारित किया जाएगा.
(5) किसी भी तरह के संशोधन के आकलन को कम करने का असर है जहां अनुभाग 241 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 20 [आकलन] अधिकारी की वजह से इस तरह के निर्धारिती को हो सकता है जो किसी भी वापसी करेगा.
(6) कोई भी इस तरह के संशोधन के आकलन को बढ़ाने या पहले से ही बनाया एक वापसी को कम करने का असर है कहाँ, 20 [आकलन] अधिकारी राशि देय निर्दिष्ट करने के निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती पर मांग का एक नोटिस, और मांग की इस तरह के नोटिस जाएगा section156 के तहत जारी किए जाने वाले समझी जाएगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(7) के रूप में अन्यथा इस धारा के तहत कोई संशोधन चार साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा section186 (4) धारा 155 या उप खंड में दिए सहेजें 21 [आदेश में संशोधन किए जाने की मांग की है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से पारित किया गया था.]

 

प्र.13. भी 20-12-1971 दिनांकित 17-11-1971 सर्कुलर नं 68, सर्कुलर नंबर 71, सर्कुलर नंबर 73, 1972/07/01 दिनांकित और 19-6-1972 में सर्कुलर नं 87, देखें सर्कुलर नंबर 81 के अधिक्रमण, 26-3-1972 दिनांकित और सं 581 परिपत्र, 28-9-1990 दिनांकित.
प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1), 1984/01/10 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
                        "(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने की दृष्टि से, एक आय कर अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकते धारा 116 में निर्दिष्ट."
                        पहले संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964, से पहले संशोधन किया गया था, तो कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा, प्रभावी 1976/01/04 और तत्कालीन वित्त द्वारा (संख्या 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.15.     प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
प्र.16. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.17. वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/10/07.
प्र.18. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.19.वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 14-5-1992.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.21. एवजी के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी से "में संशोधन किए जाने की मांग की आदेश की तिथि से" 1984/01/04.

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