आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 153

आकलन और फिर से आकलन पूरा करने के लिए समय सीमा

धारा

धारा संख्या

153

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

आकलन और फिर से आकलन पूरा करने के लिए समय सीमा

आकलन और फिर से आकलन पूरा करने के लिए समय सीमा
आकलन और reassessments पूरा करने के लिए समय सीमा.
१५३ .6 [(1) के आकलन का कोई आदेश की समाप्ति के बाद किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के तहत की जाएगी
(क) आय पहली निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो साल; या
एक वापसी या अप्रैल, 1988, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष से संबंधित एक संशोधित वापसी, उप - धारा के तहत दायर की है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से (बी) एक वर्ष (4) या उप - धारा (5) धारा 139 का,
जो भी बाद में हो.]
7 [(2) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना का कोई आदेश अनुभाग 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद अनुभाग 147 के तहत की जाएगी:
अनुभाग 148 के तहत नोटिस मार्च 1987, इस तरह के मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना को 31 दिन या उससे पहले परोसा गया था जहां बशर्ते कि मार्च, 1990 के 31 वें दिन तक किसी भी समय किया जा सकता है.]
8 [(2 क) उप वर्गों (1) और (2), अप्रैल, 1971 के 1 दिन, और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के संबंध में, ताजा आकलन के एक आदेश अनुभाग 146 के तहत में किसी बात के होते हुए भी या अनुभाग 250, धारा 254, धारा 263 या धारा 264, निवारक या एक आकलन रद्द करने के तहत एक आदेश के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, जिसमें आदेश अनुभाग 146 मूल्यांकन रद्द करके पारित हो जाता है के तहत 9 खंड 250 या धारा 254 द्वारा प्राप्त होता है के तहत [आकलन] अधिकारी या आदेश 10 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] या, जैसा भी मामला हो, धारा 263 या धारा के तहत आदेश 264 से पारित हो जाता है 10 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त].]
(3) उप वर्गों के प्रावधानों (1) और (2), हो सकता है जो आकलन, reassessments और recomputations के निम्न वर्गों के लिए लागू नहीं होगा 11 [उप - धारा (2) के प्रावधानों के अधीन,] में पूरा किया किसी भी समय
(मैं) एक ताजा आकलन के अनुभाग 146 के तहत किया जाता है जहां;
(Ii) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुन: संगणना के परिणाम में निर्धारिती या किसी भी व्यक्ति पर बना है जहां या अनुभाग 250, 254, 260, 262, 263, या 264 के तहत एक आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए 12 [ या अन्यथा इस अधिनियम के तहत अपील या संदर्भ के रास्ते] द्वारा की तुलना में एक कार्यवाही में किसी भी अदालत के एक आदेश में;
(Iii) जहां, एक फर्म के मामले में, एक आकलन के अनुभाग 147 के तहत फर्म पर किए गए एक आकलन के परिणाम में फर्म के एक साथी पर किया जाता है.
13 [स्पष्टीकरण 1. में इस खंड के प्रयोजनों के लिए सीमा की अवधि की संगणना
(मैं) समय पूरे या कार्यवाही के किसी भी हिस्से को फिर से खोलने में या अनुभाग 129 के परन्तुक के तहत फिर से सुना जा निर्धारिती करने का अवसर दे रही है, या में लिया
(Ii) मूल्यांकन कार्यवाही किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रोक लगा दी है, या अवधि के दौरान जो
(Iii) की तारीख से शुरू होने की अवधि 14 [आकलन] अधिकारी अपने खाते पाने के लिए निर्धारिती निर्देशन धारा 142 की उपधारा (2) और निर्धारिती इस तरह के ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत जिस तारीख को समाप्त होने के साथ तहत अंकेक्षित कि उप - धारा, या के तहत
             15 (चतुर्थ) [***]
             16 [(IVA) की तारीख से शुरू होने (साठ दिन से अधिक नहीं) की अवधि 17 [] निर्धारण अधिकारी अनुभाग 158A की उप - धारा के तहत घोषणा (1) और तिथि समाप्त होने के साथ प्राप्त किया है जिस पर के तहत आदेश उप कि खंड के खंड (3)] उसके द्वारा किए गए, या है
(V) अनुभाग 245C के तहत आयकर निपटारा आयोग के समक्ष किए गए एक आवेदन में यह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है या यह द्वारा के साथ रवाना होने के लिए अनुमति नहीं है जहां एक मामले में, तिथि से शुरू होने की अवधि, जिस पर इस तरह के आवेदन किया जाता है और साथ समाप्त कि खंड (1) के खंड 245D की उप - धारा के तहत आदेश उप - धारा (2) के तहत आयुक्त द्वारा प्राप्त होता है जिस पर तारीख,
बाहर रखा जाएगा:
18 [बशर्ते कि जहां तुरंत उक्त समय या अवधि के बहिष्कार के बाद, उप वर्गों में निर्दिष्ट सीमा की अवधि (1), (2) और मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन की एक व्यवस्था बनाने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध (2) या फिर से गिनना, जैसा भी मामला हो, साठ दिनों की तुलना में कम है, ऐसे शेष अवधि साठ दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी और सीमा के उपरोक्त अवधि के हिसाब से बढ़ाया जा समझा जाएगा.]
स्पष्टीकरण 2. कहाँ, एक आदेश से 19 , किसी भी आय एक आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में इस तरह के आय की, फिर, एक आकलन से बाहर रखा गया है [खंड (द्वितीय) की उपधारा (3) में भेजा] एक और आकलन वर्ष के लिए, धारा 150 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ने कहा कि आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए या के परिणाम में किए गए एक होना माना जाएगा.
स्पष्टीकरण 3. कहाँ, एक आदेश से 19 , किसी भी आय एक व्यक्ति की कुल आय से बाहर रखा गया और एक अन्य व्यक्ति की आय होने का आयोजित किया जाता है [(3) उप - धारा (ii) खंड में निर्दिष्ट], तो, ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस तरह के आय का आकलन, धारा 150 और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ने कहा, आदेश में शामिल किसी भी खोज या दिशा को प्रभावी करने के लिए या के परिणाम में किए गए एक नहीं समझा प्रदान किया जाएगा ऐसे अन्य व्यक्ति था उक्त आदेश पारित किया गया था इससे पहले सुनवाई का अवसर दिया.

 

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1989/01/04. इससे पहले उप - धारा (1) में एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1) [यह प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा अपने प्रतिस्थापन से पहले खड़ा था] वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, 1968/01/04 से प्रभावी और बाद में द्वारा संशोधित कराधान 1984/01/10 से प्रभावी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984, और इसके नीचे के रूप में खड़ा था:
                        "(1) के आकलन का कोई आदेश किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के तहत की जाएगी के बाद
(एक) समाप्ति की
आय में इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1967 के 1 दिन या उससे पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष के अंत से (i) के चार साल;
(Ii) तीन साल की आय में इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1968 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष के अंत से;
(Iii) आय इस तरह के आकलन वर्ष अप्रैल, 1969 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होने के एक आकलन वर्ष है, जहां पहले निर्धारणीय था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो साल; या
(ख) आय अनुभाग 271 की उपधारा (ग) (1) खंड में आने वाले एक मामले में, निर्धारणीय पहले था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ साल की समाप्ति;
(ग) एक रिटर्न दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति या उप - धारा (4) या धारा 139 की उपधारा (5) के तहत एक संशोधित वापसी;
(घ) (ए) की उपधारा (2) धारा 143 की धारा के तहत एक आवेदन निर्धारिती द्वारा बनाई गई है, जिसमें इस महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति,
                        जो भी नवीनतम है. "
प्र.7.        प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा निम्न उप - धारा (2) के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
                        "(2) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना का कोई आदेश अनुभाग 147 के तहत की जाएगी -
(क) जहां मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना अनुभाग 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, कि खंड के खंड (क) के तहत बनाया जा रहा है;
(ख) मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना, कि खंड के खंड (ख) के तहत बनाया जा रहा है, जहां बाद
(I) आय पहली निर्धारणीय, या था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति
(Ii) धारा 148 के तहत नोटिस की सेवा की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति,
                        जो भी बाद में हो. "
8 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
9 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
10 "आयुक्त" के लिए एवजी, Ibid.
प्र।11.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.12.     प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
प्र.13. , खंड (मैं) के रूप में संबंध 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा प्रतिस्थापित (ii) और (चतुर्थ), 1976/01/04 से प्रभावी खंड के रूप में संबंध (iii) और (v).
प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.15.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. पहले अपनी चूक को, खंड (चतुर्थ) के रूप में नीचे खड़ा था:
"(चतुर्थ) (नहीं एक सौ अस्सी दिन से अधिक) की अवधि के मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को खंड 144B (1) के उप - धारा के तहत मसौदा आदेश जो आगे की तारीख से प्रारंभ होकर आकलन जिस तारीख को समाप्त होने के साथ अधिकारी "(4) उस अनुभाग के उप - धारा के तहत उपायुक्त से निर्देश प्राप्त करता है, या, मसौदा आदेश पर कोई आपत्ति निर्धारिती, तीस दिन की अवधि से प्राप्त कर रहे हैं, जहां एक मामले में, या
प्र.16. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.
प्र.17. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.18. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 27-9-1991.
प्र.19.प्रत्यक्ष कर से "अनुभाग 250 के तहत, 254, 260, 262, 263 या 264" (संशोधन) अधिनियम, 1964 से प्रभावी के लिए एवजी 1964/06/10.

फ़ुटनोट