संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिए गिरफ्तार
संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिए गिरफ्तार कर लो.
151 (1) किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए एक डिजाइन का जानने का एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना, गिरफ्तार हो सकते हैं और यह अपराध के कमीशन अन्यथा रोका नहीं जा सकता है कि ऐसे अधिकारी को दिखाई देता है अगर एक वारंट के बिना, व्यक्ति तो, डिजाइनिंग.
उसके आगे निरोध इस संहिता की या किसी के किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक या अधिकृत है जब तक कि (2) उप - धारा के तहत गिरफ्तार कोई भी व्यक्ति (1) अपनी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में हिरासत में किया जाएगा तत्समय प्रवृत्त के लिए अन्य कानून.
राज्य संशोधन
महाराष्ट्र
■ उप - धारा (2)
शब्द "आवश्यक या अधिकृत 'के बाद' उप - धारा (3) या के तहत" डालें.
■ उप - धारा (3)
उप - धारा के बाद (2), उपधारा निम्नलिखित डालें:
"(3) (क) एक व्यक्ति इस खंड और गिरफ्तारी बनाने अधिकारी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, या अधिकारी प्रभारी गिरफ्तार व्यक्ति का उत्पादन किया जाता है जिसे पहले पुलिस स्टेशन की, विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि की हिरासत (एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तारी की जगह से गिरफ्तार व्यक्ति लेने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) की गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक समय की अवधि के लिए गिरफ्तार व्यक्ति कारणों से, आवश्यक है कि
| (i) | व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए डिजाइन जारी होने की संभावना है, या (1) उनकी रिहाई के बाद उप - धारा में निर्दिष्ट संज्ञेय अपराध करने की संभावना है; और | |
| (ii) | मामले की परिस्थितियों, बड़े पैमाने पर अपने जा रहा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल होने की संभावना है कि इस तरह के हैं |
गिरफ्तारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी बनाने के अधिकारी, एक साथ की तुलना में अब एक अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति की निरंतर निरोध के लिए कारणों को बताते हुए लिखित रूप में एक रिपोर्ट बीस के साथ, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी गिरफ्तार व्यक्ति का उत्पादन करेगा चार घंटे.
(ख) मजिस्ट्रेट जिसे पहले इस तरह गिरफ्तार व्यक्ति का उत्पादन किया जाता है जहां शक्ति है, में कुछ समय के लिए इस कोड या किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद अवधि के परे हिरासत में ऐसे व्यक्ति की अस्थायी हिरासत के लिए उचित आधार हैं कि संतुष्ट है वह ठीक समझे रूप में चौबीस घंटे, वह मई, समय - समय पर, आदेश द्वारा, ऐसे हिरासत में ऐसे व्यक्ति रिमांड:
कोई व्यक्ति एक बार में पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए इस धारा के तहत हिरासत में लिया, और इस तरह के व्यक्ति की गिरफ्तारी की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए कुल जाएगी.
किसी भी व्यक्ति के खंड (ख) के तहत हिरासत में भेज दिया जाता है (ग), मजिस्ट्रेट, के रूप में जल्द ही हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को बातचीत करेगा क्रम बना दिया गया है और ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व कर सकता है जिस पर मैदान सत्र न्यायालय. सत्र न्यायाधीश, इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति पर, जो वह ठीक समझे, ऐसी जांच पकड़े जाने के बाद प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर सकते हैं, या तो या वह गिरफ्तार व्यक्ति के आगे नजरबंदी आवश्यक नहीं है, या कि कोई समझता है कि अगर यह नहीं तो उचित है और अभी तक तो 1981 के ख़बरदार महाराष्ट्र अधिनियम सं 7 - करते, आदेश और गिरफ्तार व्यक्ति तो "झट से जारी किया जाएगा खाली हो सकता है.

