आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 151

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी

धारा

धारा संख्या

151

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी.

151 (1) कोई नोटिस के तहत जारी किया जाएगा खंड 148 बोर्ड द्वारा दर्ज कारणों पर संतुष्ट हो जाता है, जब तक प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से आठ साल बाद 97c इसके लिए एक फिट मामला है कि अधिकारी [आकलन] इस तरह के नोटिस जारी करना.

(2) किसी नोटिस के तहत जारी किया जाएगा खंड 148 , जब तक प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद 97d [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] द्वारा दर्ज कारणों पर संतुष्ट हो जाता है 97e अधिकारी [आकलन] कि यह इस तरह के नोटिस जारी करने के लिए एक फिट केस है.

निम्नलिखित नया खंड 151 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04:

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी.

151 (1) (3) की उप - धारा के तहत एक आकलन जहां एक मामले में धारा 143 या अनुभाग 147 प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है, कोई नोटिस के तहत जारी किया जाएगा खंड 148 सहायक आयुक्त के पद का निर्धारण अधिकारी द्वारा छोड़कर या उपायुक्त:

मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हो जाता है, जब तक प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, ऐसी कोई नोटिस इसके लिए एक फिट मामला है कि, मूल्यांकन अधिकारी पूर्वोक्त द्वारा दर्ज कारणों पर, जारी किया जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के नोटिस जारी करना.

(2) उप - धारा (1) के अंतर्गत आने वाले एक मामले के अलावा किसी अन्य मामले में, कोई नोटिस के तहत जारी किया जाएगा खंड 148 छोर से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, उपायुक्त के पद से नीचे है, जो एक निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की, उपायुक्त यह इस तरह के नोटिस जारी करने के लिए एक फिट मामला है कि, इस तरह के निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज कारणों पर संतुष्ट है जब तक.

 

97c. अधिनियम, 1987, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा, "आयकर" के लिए एवजी से प्रभावी1988/01/04.

97d. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

97e. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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