आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 15

वेतन

धारा

धारा संख्या

15

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

वेतन

वेतन

- वेतन

वेतन.

प्र.15.     निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होंगे -

(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;

(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं, हालांकि;

(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.

स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां वेतन के कारण हो जाता है जब कि घोषित किया जाता है .

मौजूदा स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के रूप में तो गिने बाद, निम्न स्पष्टीकरण 2 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:

स्पष्टीकरण 2: जो भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त फर्म से एक फर्म के एक भागीदार के इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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