वेतन
ए-वेतन
वेतन.
(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;
(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं, हालांकि;
(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.
71 [स्पष्टीकरण 1] शंकाओं को दूर. के लिए, यह एतद्द्वारा अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल है जहां यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा कि घोषित किया जाता है वेतन की वजह से हो जाता है.
72 [स्पष्टीकरण 2. किसी भी वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, जो भी नाम की वजह से कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त फर्म से एक फर्म के एक भागीदार के इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा द्वारा. ]
६९. 1966 के सर्कुलर नं 2 (LVIII-32) डी, 21-2-1966 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 293, 1981/10/02, पत्र [एफ दिनांकित देखें 21-8-1967 सं 45/118/66-ITJ], 1981/03/07 सर्कुलर नं 309,, पत्र सं 35/1/65-IT (बी), 1965/05/11 दिनांकित , परिपत्र संख्या 312, 31-8-1981 दिनांकित और पत्र F.No. 40/29/67-IT (ऐ), 22-5-1967 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
70 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
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७१.मौजूदा स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी से स्पष्टीकरण 1 के रूप renumbered1993/01/04.
72 डाला, Ibid. इससे पहले स्पष्टीकरण 2 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला और छोड़ा गया था अधिनियम, 1987/1989 से प्रभावी1989/01/04.

