आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 15

आयुक्त (अपील) को अपील

धारा

धारा संख्या

15

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015

वर्ष

आयुक्त (अपील) को अपील

आयुक्त के समक्ष अपीलें (अपीलें )

15.(1) कोई व्यक्ति, - () अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति पर कर की राशि पर आपत्ति करता है, जिसके लिए उसका मूल्यांकन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है; या () इस अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्व का मूल्यांकन करने से इनकार करता है; या () निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए किसी दंड पर आपत्ति करता है; या () मूल्यांकन बढ़ाने या प्रतिदाय को कम करने के प्रभाव वाले सुधार के आदेश पर आपत्ति करता है; या () धारा 12 के अंतर्गत सुधार के लिए करदाता द्वारा किए गए दावे को स्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश पर आपत्ति करता है, आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है।

(2) प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में दायर की जाएगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी तथा उसके साथ निर्धारित शुल्क भी दिया जाएगा।

(3) अपील निम्नलिखित से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी-

( ) मूल्यांकन या जुर्माना, या से संबंधित माँग की सूचना की सेवा की तारीख

( ) जिस तारीख को आदेश के सूचना के खिलाफ अपील की जानी थी, वह किसी अन्य मामले में दी जाती है।

(4) आयुक्त (अपील) उप-धारा (3)- में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है

( ) अगर वह संतुष्ट है कि अपीलार्थी के पास उस अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था; और

( ) अपील को प्राथमिकता देने में देरी एक वर्ष की अवधि से ज्यादा नहीं है।

(5) आयुक्त (अपील) अपील को सुनेगा और उसका निर्धारण करेगा और, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और ऐसे आदेशों में मूल्यांकन या जुर्माना बढ़ाने का आदेश शामिल हो सकता हैः

 बशर्ते  कि मूल्यांकन या जुर्माना बढ़ाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है।

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