आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 14ख

नुकसान को ठीक करने के लिए पावर

धारा

धारा संख्या

14ख

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952

वर्ष

नुकसान को ठीक करने के लिए पावर

क्षतिपूर्ति वसूलने की शक्ति

[क्षतिपूर्ति वसूलने की शक्ति।

14ख जहां कोई नियोक्ता निधि [, [* * *] पेंशन निधि या बीमा निधि] में किसी अंशदान के भुगतान में या धारा 15 की उपधारा (2) [या धारा 17 की उपधारा (5)] के अधीन उसके द्वारा स्थानांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित संचयों के हस्तांतरण में या इस अधिनियम या [किसी योजना या बीमा योजना] के किसी अन्य प्रावधान के तहत या धारा 17 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत देय किसी भी प्रभार के भुगतान में चूक करता है, [केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है] [ नियोक्ता से दंड के रूप में ऐसी हर्जाना वसूल कर सकता है, जो बकाया की राशि से अधिक नहीं होगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है]]:

[ बशर्ते कि ऐसी क्षतियों को आरोपित करने और वसूल करने से पूर्व, नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:]

[आगे यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के अंतर्गत लगाए गए हर्जाने को कम कर सकता है या माफ कर सकता है, जो एक रुग्ण औद्योगिक कंपनी है और जिसके संबंध में रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना मंजूर की गई है, ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन जो योजना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

 
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