आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 149

सूचना के लिए समय सीमा

धारा

धारा संख्या

149

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

सूचना के लिए समय सीमा

सूचना के लिए समय सीमा

सूचना के लिए समय सीमा.

149. (1) के तहत कोई नोटिस अनुभाग 148 जारी किया जाएगा,

(क) के मामलों में खंड के अंतर्गत आने वाले (एक) के खंड 147 -

प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए (मैं), मामला उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि आठ साल, कि इस वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (द्वितीय);

(Ii) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आठ साल नहीं, बल्कि अधिक से अधिक सोलह साल,, कि इस वर्ष के अंत से गुजरे हैं जहां जब तक के लिए मूल्यांकन मात्रा में बच गए या रुपयों के लिए राशि की संभावना है जो कर के लिए आय प्रभार्य पचास हजार या कि साल के लिए और अधिक;

(ख) के मामलों में के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले अनुभाग 147 प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय,.

(1) के तहत कोई नोटिस खंड 148 , प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए जारी किया जाएगा -

निम्नलिखित नए उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा उप - धारा के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:

(एक) एक मामले में उप - धारा के तहत एक आकलन (3) की जहां धारा 143 या खंड 147 , ऐसे आकलन वर्ष के लिए किया गया है -

(मैं) के मामले उपखंड (ii) या उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि चार साल, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (iii);

चार साल नहीं, बल्कि अधिक सात साल की तुलना में अगर आकलन से बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य के बराबर है या कि साल के लिए पचास हजार या उससे अधिक के लिए राशि की संभावना है जब तक कि (द्वितीय), प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं ;

के लिए मूल्यांकन मात्रा में बच गए या गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य से अधिक एक लाख रुपये या अधिक की राशि होने की संभावना है जब तक कि (iii) यदि सात साल नहीं, बल्कि दस साल से अधिक, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं उस वर्ष के लिए;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, -

(मैं) के मामले उपखंड (ii) या उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि चार साल, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (iii);

चार साल नहीं, बल्कि अधिक सात साल की तुलना में अगर आकलन मात्रा में बच गए या गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य रुपयों के लिए राशि की संभावना है जब तक कि (द्वितीय), प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं बीस हजार पांच या अधिक उस वर्ष के लिए;

(Iii) यदि सात साल नहीं, बल्कि दस साल से अधिक, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं, जब तक के लिए मूल्यांकन मात्रा में बच गए या रुपयों के लिए उस के लिए पचास हजार या अधिक राशि की संभावना है जो कर के लिए आय प्रभार्य वर्ष.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य का निर्धारण करने में, की व्याख्या 2 के प्रावधानों के खंड 147 वे उस खंड के प्रयोजनों के लिए आवेदन के रूप में लागू नहीं होगी.

(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) नोटिस जारी करने के रूप में के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा खंड 151 .

के तहत नोटिस जिन पर व्यक्ति हैं (3) खंड में 148 कार्य किया जा रहा है के तहत एक अनिवासी के एजेंट के रूप में इलाज एक व्यक्ति है अनुभाग 163 और नोटिस के अनुसरण में किए जाने के लिए मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना हो रहा है ऐसे अनिवासी के एजेंट के रूप में उस पर बना, नोटिस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जाएगा.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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