सूचना के लिए समय सीमा
सूचना के लिए समय सीमा.
(एक) एक मामले में उप - धारा के तहत एक आकलन (3) धारा 143 या धारा 147 का, इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए बनाया गया है, जहां -
(मैं) के मामले उपखंड (ii) या उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि चार साल, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (iii);
चार साल नहीं, बल्कि अधिक सात साल की तुलना में अगर आकलन से बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य के बराबर है या कि साल के लिए पचास हजार या उससे अधिक के लिए राशि की संभावना है जब तक कि (द्वितीय), प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं ;
(Iii) मूल्यांकन से बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य के बराबर है या करने के लिए मात्रा में होने की संभावना है जब तक कि सात साल नहीं, बल्कि दस साल से अधिक, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं, तो 92 [***] रूपए एक लाख या कि साल के लिए और अधिक;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, -
(मैं) के मामले उपखंड (ii) या उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि चार साल, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (iii);
चार साल नहीं, बल्कि अधिक सात साल की तुलना में अगर आकलन मात्रा में बच गए या गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य रुपयों के लिए राशि की संभावना है जब तक कि (द्वितीय), प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं बीस हजार पांच या अधिक उस वर्ष के लिए;
(Iii) यदि सात साल नहीं, बल्कि दस साल से अधिक, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से गुजरे हैं, जब तक के लिए मूल्यांकन मात्रा में बच गए या रुपयों के लिए उस के लिए पचास हजार या अधिक राशि की संभावना है जो कर के लिए आय प्रभार्य वर्ष.
स्पष्टीकरण में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य का निर्धारण वे उस खंड के प्रयोजनों के लिए आवेदन के रूप में, धारा 147 की व्याख्या 2 के प्रावधानों को लागू नहीं होगी.]
(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) नोटिस जारी करने के रूप में खंड 151 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा.
अनुभाग 148 के तहत एक नोटिस जारी किया जा रहा है जिस पर व्यक्ति अनुभाग 163 और नोटिस के अनुसरण में किए जाने के लिए मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुन: संगणना के तहत एक अनिवासी के एजेंट के रूप में इलाज एक व्यक्ति है तो (3) होने के लिए है ऐसे अनिवासी के एजेंट के रूप में उस पर बना, नोटिस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद जारी नहीं किया जाएगा.
91.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा निम्न उप - धारा (1) के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
"(1) धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी किया जाएगा,
(क) के मामलों में खंड के अंतर्गत आने वाले (एक) अनुभाग 147 का -
प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए (मैं), मामला उपखंड के अंतर्गत आती है, जब तक कि आठ साल, कि इस वर्ष के अंत से गुजरे हैं अगर (द्वितीय);
मूल्यांकन से बच गया है जो कर के लिए आय प्रभार्य के बराबर है या रुपयों के लिए राशि की संभावना है जब तक कि (द्वितीय) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए, जहां आठ साल, लेकिन अधिक नहीं सोलह साल,, कि इस वर्ष के अंत से गुजरे हैं पचास हजार या कि साल के लिए और अधिक;
(ख) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय, धारा 147 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में. "
92. "अधिक से अधिक" प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1989/01/04.

