धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करना, अवसर प्रदान करना
1[ धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करना, अवसर प्रदान करना
148क. निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व,—
(क) ऐसी सूचना के संबंध में कि कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से कोई जांच, यदि अपेक्षित हो, करेगा;
(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस तामील करके, उसे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सात दिन से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीस दिन से अधिक की नहीं होगा, ऐसा समय, जो इस निमित्त किसी आवेदन के आधार पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जिसका परिणाम खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई हो, है;
(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के उत्तर में प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।
(घ) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती का उत्तर भी है, यह विनिश्चय करेगा कि क्या उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जहां उस मास, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय या बढ़ाया गया समय समाप्त हो जाता है, के अंत से एक मास के भीतर ऐसा उत्तर प्राप्त नहीं होता है एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से आदेश पारित करके धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं :
परन्तु इस धारा के उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहां—
(क) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व अध्यपेक्षा की गई; या
(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी को यह समाधान हो गया है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या
(ग) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई लेखा बही या दस्तावेज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, उसमें अंतर्विष्ट ऐसी सूचना से संबंधित हैं, जिनका संबंध निर्धारिती से है।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।]
1. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 1.4.2021 से अतंस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

