आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 148

आय के आकलन से बच गया है, जहां नोटिस जारी

धारा

धारा संख्या

148

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

आय के आकलन से बच गया है, जहां नोटिस जारी

आय के आकलन से बच गया है, जहां नोटिस जारी
14 आय आकलन से बच गया है, जहां सूचना के [जारी करना.
14a 148. 15 [(1)] अनुभाग 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती पर नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है, कम से कम तीस दिनों नहीं किया जा रहा, ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए उसे जरूरत एक नोटिस की सेवा करेगा , उसकी आय या वह निर्धारित प्रपत्र में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए इसी को पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय और निर्धारित तरीके से सत्यापित और इस तरह के अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना है, जो के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न निर्धारित किया जा सकता है; ऐसी वापसी धारा 139 के तहत सजा हो आवश्यक एक वापसी के रूप में अगर और इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.]
16 [(2) मूल्यांकन अधिकारी, इस धारा के तहत किसी भी नोटिस जारी करने से पहले ऐसा करने के लिए उसके कारणों को रिकॉर्ड करेगा.]

 

प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 148 के तहत खड़ा था:
                        "(1) धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती उप - धारा के तहत एक नोटिस में शामिल किया जा सकता है जो सभी आवश्यकताओं को या किसी भी युक्त एक नोटिस (2) धारा 139 के पर सेवा करेगा ; नोटिस कि उप - धारा के तहत जारी किए गए एक नोटिस के रूप में अगर और इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.
                        (2) मूल्यांकन अधिकारी, इस धारा के तहत किसी भी नोटिस जारी करने से पहले ऐसा करने के लिए उसके कारणों को रिकॉर्ड करेगा. "
             14a.      1982/11/02 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 1178,, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1991 edn देखें., वॉल्यूम. 2, पृ. 1589.
प्र.15.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.16. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

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