आय के आकलन से बच गया है, जहां नोटिस जारी
37[जहां आय निर्धारण से छूट गर्इ है, वहां सूचना का जारी किया जाना
38148. 39[(1)] धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना करने के पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना तामील40 करेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर 41[* * *] जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की या किसी अन्य व्यक्ति की आय की, जिसकी बाबत वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को जो विहित की जाए, उल्लिखित करते हुए एक विवरणी दे और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके42, तदनुसार उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह विवरणी ऐसी विवरणी हो जो धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है।]
43[(2) निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कोर्इ सूचना जारी करने से पूर्व ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।]
37. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 148 इस प्रकार थी :
"(1) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुन:संगणना करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर सूचना तामील करेगा जिसमें वे सब या कोर्इ अपेक्षाएं हों, जो धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन सूचना में सम्मिलित की जा सकें; और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे मानो वह सूचना उस उपधारा के अधीन निकाली गर्इ सूचना हो।
(2) निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन सूचना निकालने से पूर्व ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करेगा।"
38. अधिसूचना सं. का.आ. 1178, तारीख 11.2.1982. देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज़ सर्कुलर्स।
39. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
40. "तामील" पद के अर्थ के लिए देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.
41. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.4.1989 से भूतलक्षी प्रभाव से "जो तीस दिन से कम भी न हो" शब्दों का लोप किया गया।
42. "जहां तक हो सके" पद के अर्थ के लिए देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.
43. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित रूप में]

