आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 145

लेखा - विधि

धारा

धारा संख्या

145

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

लेखा - विधि

लेखा - विधि

लेखा की विधि

145 (1) सिर "मुनाफा और व्यवसाय या पेशे के लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत आय प्रभार्य नियमित रूप से निर्धारिती द्वारा नियोजित लेखा की विधि के अनुसार गणना की जाएगी:

बशर्ते कि खातों के आयकर अधिकारी की संतुष्टि लेकिन करने के लिए सही और पूरा कर रहे हैं, जहां किसी भी मामले में कार्यरत विधि आयकर अधिकारी की राय में, आय ठीक से, तो अभिकलन उधर से deduced नहीं किया जा सकता, ऐसा है कि इस तरह के आधार पर और निर्धारित कर सकते हैं आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के तरीके से किया जाएगा।

(2) आयकर अधिकारी शुद्धता या लेखा की कोई विधि नियमित रूप से निर्धारिती द्वारा नियोजित किया गया था, जहां निर्धारिती, या के खातों की पूर्णता के बारे में संतुष्ट नहीं कहां है, आयकर अधिकारी में, एक आकलन कर सकते हैं में उपबंधित रीति धारा 144

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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