आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 144ख

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

144ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
कुछ मामलों में उपायुक्त के संदर्भ में.
48 144B. [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल अनुभाग 144B कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.]

 

प्र 48 : पहले अपनी चूक, धारा 144B के लिए, 1984/01/10 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
                        "144B. कुछ मामलों में उपायुक्त के संदर्भ -. (1) एक आकलन में धारा 143 की उपधारा (3) के तहत किए जाने के लिए जहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल्यांकन अधिकारी के 1 दिन पहले, बनाने का प्रस्ताव अक्टूबर, 1984, आय या नुकसान में किसी भी बदलाव निर्धारिती के प्रतिकूल है और इस तरह की भिन्नता की राशि (6), मूल्यांकन अधिकारी करेगा, पहले उदाहरण में, आगे उप - धारा के तहत बोर्ड द्वारा तय राशि से अधिक है जो लौटे मूल्यांकन के प्रस्तावित क्रम का एक मसौदा निर्धारिती को (इस भाग में इसके बाद मसौदा आदेश के रूप में).
                        किसी भी (2) यदि मसौदा आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारिती के रूप में पंद्रह दिन से अधिक नहीं मसौदा आदेश की या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को इस तरह के बदलाव के लिए, अपनी आपत्तियों को भेज सकते हैं अधिकारी का आकलन इस संबंध में उसे करने के लिए किए गए एक आवेदन पर अनुमति दे सकता है.
                        कोई आपत्ति मूल्यांकन अधिकारी भिन्नता की स्वीकृति के लिए अवधि या विस्तारित अवधि के पूर्वोक्त, या निर्धारिती intimates के भीतर प्राप्त कर रहे हैं (3), मूल्यांकन अधिकारी मसौदा आदेश के आधार पर मूल्यांकन पूरा करेगा.
                        (4) कोई आपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, मूल्यांकन अधिकारी, मसौदा आदेश और आपत्तियों पर विचार के बाद और रिकॉर्ड (जहां आवश्यक हो) के माध्यम से जाने के बाद संबंधित करेगा उपायुक्त और उपायुक्त को आपत्तियों के साथ मिलकर मसौदा आदेश वायदा करेगा मसौदा आदेश जारी करने, वह मूल्यांकन पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए ठीक समझे आपत्तियों, इस तरह के निर्देशों के द्वारा कवर विषयों के संबंध में:
एक अवसर सुना जा निर्धारिती को दिया जाता है पहले निर्धारिती के प्रतिकूल हैं जो कोई निर्देश इस उपधारा के तहत जारी किया जाएगा बशर्ते कि.
                        (5) उपधारा के तहत उपायुक्त द्वारा जारी किए गए हर दिशा (4) मूल्यांकन अधिकारी पर बाध्यकारी होगा.
                        (6) उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (1), बोर्ड, वह उचित समझे, समय - समय पर, ऐसी राशि तय, आदेश द्वारा, मूल्यांकन का काम की उचित और कुशल प्रबंधन के संबंध में हो सकता है:
विभिन्न राशियों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तय किया जा सकता है बशर्ते कि:
आगे इस उपधारा के तहत तय की गई राशि, किसी भी मामले में कम से कम पच्चीस हजार रूपए हो जाएगी.
                        (7) इस खंड में कुछ भी नहीं एक उपायुक्त शक्तियों व्यायाम या धारा 125 या धारा 125A के तहत किए गए एक आदेश के अनुसरण में एक मूल्यांकन अधिकारी का कार्य करता है, जहां एक मामले के लिए लागू नहीं होगी. "

फ़ुटनोट