प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
कुछ मामलों में उपायुक्त को निर्देश
144ख. 92[प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।
मूल धारा 144ख, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
92. धारा 144ख, लोप से पूर्व, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 1.10.1984 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

