आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 144

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

धारा

धारा संख्या

144

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

144. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति–

() धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरणी देने में असफल रहता है और उस धारा की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी नहीं दी है, या

() धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन दी गर्इ सूचना के सभी निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है, या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है; या

() विवरणी दे चुकने पर, धारा 143 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गर्इ सूचना के सब निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है,

तो निर्धारण अधिकारी ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो कि निर्धारण अधिकारी ने एकत्रित की है विचार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारिती को सुनवार्इ का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि अवधारित करेगा :

परन्तु ऐसा अवसर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना की तामील करके दिया जाएगा जिसमें निर्धारिती से सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को और समय पर यह कारण बताने की अपेक्षा की गर्इ हो कि निर्धारण उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों न पूरा किया जाए :

परन्तुयह और कि ऐसा अवसर किसी ऐसी दशा में देना आवश्यक नहीं होगा जहां धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना इस धारा के अधीन निर्धारण करने के पूर्व जारी की गर्इ है।

(2) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के किसी निर्धारण को और उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उन उपबंधों के प्रति निर्देश है जो उस समय लागू थे और सुसंगत निर्धारण को लागू होते थे।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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