आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 144

विवेक के अनुसार निर्धारण

धारा

धारा संख्या

144

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

विवेक के अनुसार निर्धारण

विवेक के अनुसार निर्धारण

सबसे अच्छे निर्णय का आकलन

144. किसी भी व्यक्ति यदि

(क) की उप-धारा (2) के तहत दी गई किसी सूचना के द्वारा आवश्यक वापसी करने में विफल रहता धारा 139 और एक वापसी या उप-धारा (4) या उपधारा के तहत एक संशोधित वापसी नहीं किया है (5) उस अनुभाग की , या

(ख) की उप-धारा (1) के तहत जारी एक नोटिस के सभी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है धारा 142 , या

(ग) एक वापसी की, होने की उप-धारा (2) के तहत जारी एक नोटिस के सभी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है धारा 143 ,

आयकर अधिकारी, खाते में आयकर अधिकारी को इकट्ठा किया है, जो सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद, अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए कुल आय या नुकसान का आकलन करने के लिए और करने के लिए निर्धारिती द्वारा देय या रिफंडेबल राशि का निर्धारण करेगा इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारिती।

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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