आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 144

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

धारा

धारा संख्या

144

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

सबसे अच्छे निर्णय का मूल्यांकन.

144. अगर किसी भी व्यक्ति

(एक) वापसी के लिए आवश्यक बनाने के लिए विफल रहता है 88d [की उपधारा (2 के तहत दिए गए नोटिस से धारा 139 ] और उपधारा के तहत एक वापसी या एक संशोधित रिटर्न नहीं किया है (4) या उपधारा (5) उस अनुभाग, या की

(ख) उप - धारा के तहत जारी किए गए एक नोटिस के सभी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है (1) की धारा 142 89 [या उस अनुभाग के उप - धारा (2) के तहत जारी किए गए एक दिशा के साथ पालन करने में विफल रहता है], या

(ग) एक वापसी, (2) की उप - धारा के तहत जारी किए गए एक नोटिस के सभी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहता बना कर धारा 143 ,

89a [आकलन] अधिकारी, खाते में जो सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद 89a [आकलन] अधिकारी को इकट्ठा किया है, 89b अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए कुल आय या नुकसान की [आकलन करेगा] और द्वारा देय राशि का निर्धारण निर्धारिती 89c इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर [या aseessee को rejemdable].

निम्नलिखित प्रावधान प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:

बशर्ते कि इस तरह के अवसर होगा मूल्यांकन अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए पूरा क्यों नहीं होना चाहिए नोटिस में निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तारीख और समय पर, कारण बताओ निर्धारिती पर बुला एक नोटिस की सेवा करके निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए कि वह:

यह वह आवश्यक उप - धारा के तहत एक नोटिस (1) के एक मामले में जहां इस तरह के अवसर देने के लिए नहीं होगा कि आगे प्रदान की धारा 142 के इस खंड के अंतर्गत पिछले एक आकलन के निर्माण के लिए जारी की गई है

 

88d. "उप - धारा (1) धारा 139 के" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "धारा 139 (2) के उप - धारा के तहत दिए गए किसी भी नोनट द्वारा" के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04.

८९ . कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा डाला. 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

89a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

89b. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आकलन करेगा" के लिए रखे जाएँगे ", निर्धारिती जा रहा दाढ़ी का एक अवसर देने के बाद, मूल्यांकन करना होगा" 1989/01/04.

89c. अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा, लोप किया जाएगा 1989/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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