सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण
सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण
74144. 75[(1)] यदि कोर्इ व्यक्ति–
(क) 76[धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन] अपेक्षित विवरणी देने में असफल रहता है और उस धारा की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी नहीं दी है, या
(ख) धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन दी गर्इ सूचना के सभी निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है, 77[या उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है]; या
(ग) विवरणी दे चुकने पर, धारा 143 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गर्इ सूचना के सब निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है,
तो 78[निर्धारण] अधिकारी ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो कि 78[निर्धारण] अधिकारी ने एकत्रित की है विचार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार कुल आय या हानि का 79[निर्धारिती को सुनवार्इ का अवसर देने के पश्चात् निर्धारण करेगा80] और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय 81[* * *] राशि अवधारित करेगा :
82[परन्तु ऐसा अवसर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना की तामील करके दिया जाएगा जिसमें निर्धारिती से सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को और समय पर यह कारण बताने की अपेक्षा की गर्इ हो कि निर्धारण उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों न पूरा किया जाए :
परन्तु यह और कि ऐसा अवसर किसी ऐसी दशा में देना आवश्यक नहीं होगा जहां धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना इस धारा के अधीन निर्धारण करने के पूर्व जारी की गर्इ है।]
83[(2) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के किसी निर्धारण को और उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उन उपबंधों के प्रति निर्देश है जो उस समय लागू थे और सुसंगत निर्धारण को लागू होते थे।]
74. विभागीय अनुदेशों और सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
75. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से पुनर्संख्यांकित।
76. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी नोटिस द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
77. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से अंत:स्थापित।
78. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
79. यथोक्त द्वारा 1.4.1989 से "निर्धारण करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
80. "निर्धारण करेगा" पद के अर्थ के लिए देखिए टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.
81. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "या निर्धारिती को प्रतिदेय" शब्दों का लोप किया गया।
82. यथोक्त द्वारा अंत:स्थापित।
83. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2007 तथा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

