आरोपों की कंपनी के रजिस्टर
आरोपों की कंपनी के रजिस्टर.
प्र.143.(1) हर कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय पर आरोपों का एक रजिस्टर रखना और उसमें विशेष रूप से कंपनी की संपत्ति को प्रभावित सभी आरोपों और उपक्रम पर या कंपनी के किसी भी संपत्ति पर सभी अस्थायी प्रभार में प्रवेश, प्रत्येक में देने करेगा केस
(मैं) का आरोप लगाया संपत्ति का एक छोटा वर्णन;
(Ii) शुल्क की राशि; और
(Iii) वाहक की प्रतिभूतियों, चार्ज करने के हकदार व्यक्तियों के नाम के मामले में छोड़कर.
(2) कंपनी के किसी भी अधिकारी जानबूझकर छोड़ देता है, या जान - बूझकर (1), वह तक का हो सकता है जो ठीक से दंडनीय होगा अधिकृत या उपधारा के अनुसरण में किए जाने के लिए आवश्यक कोई प्रविष्टि, की चूक परमिट 11 [पांच हजार] रुपये.
प्र।11. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 से प्रभावी द्वारा "पांच सौ" के लिए एवजी 13-12-2000.

