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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 141

पात्रता, योग्यता और लेखा परीक्षकों की निरर्हताओं

धारा

धारा संख्या

141

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

पात्रता, योग्यता और लेखा परीक्षकों की निरर्हताओं

लेखा परीक्षकों की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता

लेखा परीक्षकों की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता

141.(1) कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो:

बशर्ते कि एक फर्म जिसके भारत में व्यवसाय करने वाले अधिकांश साझेदार पूर्वोक्त नियुक्ति के लिए योग्य हैं, को उसके फर्म नाम से किसी कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(2) जहां किसी फर्म को, जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है, किसी कंपनी का लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है, वहां केवल वे भागीदार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फर्म की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात:—

()   सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी के अलावा कोई निगमित निकाय;
()   कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी;
()   ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का भागीदार है, या किसी अधिकारी या कर्मचारी के रोजगार में है;
()   कोई व्यक्ति, या उसका रिश्तेदार या साझेदार -
()   कंपनी या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी की कोई सुरक्षा या हित धारण करता है:
  बशर्ते कि रिश्तेदार कंपनी में एक हजार रुपए या निर्धारित राशि से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारण कर सकता है;
(ii)   कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी के प्रति निर्धारित राशि से अधिक ऋणी है; या
(iii)   कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में ऐसी राशि के लिए गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है, जो निर्धारित की जा सकती है ;
(ड़)   कोई व्यक्ति या फर्म, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी की सहायक कंपनी के साथ ऐसी प्रकृति का व्यावसायिक संबंध है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
()   ऐसा व्यक्ति जिसका रिश्तेदार निदेशक है या कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में कार्यरत है;
()   ऐसा व्यक्ति जो अन्यत्र पूर्णकालिक रोजगार में है या किसी फर्म का ऐसा व्यक्ति या भागीदार जो उसके लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति रखता है, यदि ऐसा व्यक्ति या भागीदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख पर बीस से अधिक कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति रखता है;
()   ऐसा व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से दस वर्ष की अवधि बीत नहीं गई हो;
[ ( )   वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी को धारा 144 में निर्दिष्ट कोई सेवा प्रदान करता है।
  स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः" शब्द का वही अर्थ होगा जो धारा 144 के स्पष्टीकरण में है। ]

(4) जहां किसी कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पश्चात उप-धारा (3) में उल्लिखित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, तो वह ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में अपना पद रिक्त कर देगा और ऐसा रिक्त होना लेखापरीक्षक के पद में आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी।


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