आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 140क

आत्म मूल्यांकन

धारा

धारा संख्या

140क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

आत्म मूल्यांकन

आत्म मूल्यांकन
78 [स्व मूल्यांकन.
79 140A. 80 [(1) किसी कर के तहत सजा हो आवश्यक किसी भी वापसी के आधार पर देय कहां है 81 [धारा 139 या धारा 142 या, जैसा भी मामला हो, धारा 148] के खाते में कर की राशि लेने के बाद, अगर किसी भी पहले से ही इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत भुगतान, 82 [निर्धारिती, वापसी या अग्रिम कर के भुगतान में किसी भी चूक या देरी प्रस्तुत करने में किसी भी देरी के लिए इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ मिलकर इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर और ब्याज के भुगतान के सबूत के साथ किया जाएगा.]
83 [स्पष्टीकरण -. किसी भी अगर इस उपधारा के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि कर और पूर्वोक्त रूप में ब्याज की कुल कम हो जाता है कहाँ, तो भुगतान की गई राशि पहले, पूर्वोक्त और शेष राशि के रूप में देय ब्याज की दिशा में समायोजित किया जाएगा , देय कर की दिशा में समायोजित किया जाएगा.]
धारा 143 या धारा 144 के तहत एक नियमित मूल्यांकन किया गया है के बाद (2), उपधारा के तहत भुगतान किसी भी राशि (1) इस तरह के नियमित आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
84 [(3) किसी भी निर्धारिती उप - धारा (1), वह करेगा के प्रावधानों के अनुसार पूरे या इस तरह के टैक्स या ब्याज या दोनों के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टैक्स या ब्याज या दोनों अवैतनिक शेष के संबंध में डिफॉल्ट में एक निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
85 [(4) वे प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से पहले तुरंत खड़ा था के रूप में इस खंड के प्रावधानों को और पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध में लागू नहीं होगी अप्रैल, 1988, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों को इस खंड में संदर्भ के 1 दिन बल और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू करने में कुछ समय के लिए के रूप में उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.]

 

७८.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.
79 1964/07/07 सर्कुलर नं 20 1964 (LXXXVI) डी (अर्क), यह भी देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
80कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
81 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "धारा 139 या धारा 148" के लिए एवजी 27-9-1991.
82 एवजी के लिए प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निर्धारिती वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह के कर के भुगतान के सबूत के साथ किया जाएगा" 1989/01/04.
83 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
84 प्रतिस्थापित ibid. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (3), 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
                        किसी भी निर्धारिती कर या उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है "(3) (1), मूल्यांकन अधिकारी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जैसा कि उसके इस तरह के कर या भाग के दो फीसदी के बराबर राशि मामले, डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर महीने के लिए दंड के रास्ते से उसके पास से बरामद किया जाएगा जा सकता है:
किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि. "
85 प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

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