वापसी पर हस्ताक्षर किए जाने किसके द्वारा
हस्ताक्षर किए जाने किसके द्वारा लौटें.
प्र.140. के तहत रिटर्न धारा 139 हस्ताक्षरित और सत्यापित-किया जाएगा
(क) व्यक्ति खुद के द्वारा एक व्यक्ति के मामले में; संबंधित व्यक्ति व्यक्ति द्वारा या विधिवत इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भारत से अनुपस्थित है; और जहां व्यक्ति मानसिक रूप से उसके अभिभावक द्वारा या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपने मामलों को भाग लेने से अक्षम है;
निम्नलिखित नया खंड (क) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा खंड के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:.
(एक) एक व्यक्ति के मामले में -
(मैं) व्यक्ति खुद के द्वारा;
(Ii) वह व्यक्ति खुद के द्वारा या विधिवत इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा भारत से अनुपस्थित है;
(Iii) वह मानसिक रूप से उसके अभिभावक या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपने मामलों को भाग लेने से अक्षम होता है; और
(Iv) व्यक्ति विधिवत इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति से, वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए है, जहां किसी भी अन्य कारण से, यह संभव नहीं है:
बशर्ते कि उपखंड (ii) या उपखंड (चतुर्थ), वापसी पर हस्ताक्षर करने से व्यक्ति रिटर्न के साथ संलग्न किया जाएगा जो ऐसा करने के लिए व्यक्ति से वकील की एक वैध शक्ति रखती है, में निर्दिष्ट एक मामले में;
(ख) कर्ता भारत से अनुपस्थित है या मानसिक रूप से इस तरह के परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा, अपने मामलों को भाग लेने से अक्षम है जहां एक हिन्दू अविभाजित कर्ता द्वारा परिवार,, और, के मामले में;
70 प्रबंध उसके निदेशक, या जहां से एक कंपनी के मामले में [(ग) ऐसे प्रबंध निदेशक वापसी पर हस्ताक्षर और सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या कोई प्रबंध निदेशक उसके किसी निर्देशक से, वहाँ है, जहां किसी भी अपरिहार्य, कारण के लिए ;
निम्नलिखित नए प्रावधानों प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
कंपनी भारत में निवासी नहीं है जहां, वापसी वापसी के साथ संलग्न किया जाएगा जो ऐसा करने के लिए ऐसी कंपनी से वकील की एक वैध शक्ति रखती है, जो एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जा सकता है बशर्ते कि:
परंतु यह कि, -
(एक) एक अदालत के आदेश के तहत किया जाए या अन्यथा कंपनी, घाव की जा रही है जहां, या किसी भी व्यक्ति कंपनी के किसी भी संपत्ति का रिसीवर के रूप में नियुक्त किया गया है जहां, वापसी में भेजा परिसमापक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा (1) की उप - धारा में अनुभाग 178 ;
कंपनी के प्रबंधन के किसी भी कानून के तहत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जहां (ख), कंपनी की वापसी उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा;
प्रबंध उसके साथी, या जहां से एक फर्म के मामले में (सीसी) ऐसे प्रबंध भागीदार वापसी पर हस्ताक्षर और सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या कोई प्रबंध साथी उसके किसी साथी से, इस तरह के रूप में है, जहां किसी भी अपरिहार्य कारण से, एक नाबालिग नहीं जा रहा है;
उसके प्रमुख अधिकारी के द्वारा एक स्थानीय प्राधिकारी के मामले में (घ);]
निम्नलिखित नया खंड (डीडी)) प्रत्यक्ष कर कानूनों {संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
एक राजनीतिक पार्टी के मामले में (डीडी) की उप - धारा (4 बी) में निर्दिष्ट धारा 139 (इस तरह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव के रूप में या किसी अन्य पद से भी जाना जाता है) ऐसे दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा;
संघ या उसके प्रिंसिपल अधिकारी के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य संघ के मामले में (ई); और
(च) कि व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए सक्षम कुछ व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में.
70 कराधान कानून 1976/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा खंड (ग) और (घ) के लिए एवजी.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

