निर्वाचन न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित विशेष उपबंध
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 से धारा 13क के पश्चात् निम्नलिखित धारा 13ख अंत:स्थापित की जाएगी:
निर्वाचन न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों से संबंधित विशेष उपबंध
13ख. किसी निर्वाचन न्यास द्वारा प्राप्त किन्हीं स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे निर्वाचन न्यास की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में उस दशा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि–
(क) ऐसा निर्वाचन न्यास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राजनैतिक दल को उक्त पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किए गए सकल संदानों के पचानवें प्रतिशत को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अधिशेषों सहित, यदि कोर्इ हों उक्त पूर्ववर्ष के दौरान संवितरित करता है; और
(ख) ऐसा निर्वाचन न्यास केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

