विशेष प्रावधान राजनीतिक दलों के आय से संबंधित
7 [राजनीतिक दलों की आय के संबंध में विशेष प्रावधान.
13A. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत प्रभार्य है जो एक राजनीतिक दल के किसी भी आय, "गृह संपत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" या किसी भी व्यक्ति से एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से कोई आय नहीं होगी ऐसे राजनीतिक दल की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल:
बशर्ते कि-
(क) ऐसे राजनीतिक दल रखता है और ठीक से अपनी आय उधर परिणाम निकालना आयकर अधिकारी सक्षम होगा के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखता है;
(ख) दस हजार रुपये से अधिक ऐसे प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान के सम्मान में, ऐसे राजनीतिक दल रहती है और इस तरह के योगदान का एक रिकार्ड और नाम और इस तरह योगदान दिया है जो व्यक्ति के पते का कहना है; और
की उप - धारा (2) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (ग) ऐसे राजनीतिक दल के खातों एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित हैं अनुभाग 288 .
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राजनीतिक दल", 1968, आदेश चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) के अनुच्छेद 3 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक का एक संघ या शरीर का मतलब और एक राजनीतिक पार्टी (2) उस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद के प्रावधान के तहत है कि आयोग के साथ पंजीकृत होना समझा भी शामिल है.]
प्र.7. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04.
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

