विशेष प्रावधान राजनीतिक दलों के आय से संबंधित
19 राजनीतिक दलों के आय से संबंधित [विशेष प्रावधान.
13A. सिर के नीचे प्रभार्य है जो एक राजनीतिक दल के किसी भी आय 20 [***] "गृह संपत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" या किसी भी व्यक्ति से एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से कोई आय नहीं होगी ऐसे राजनीतिक दल की पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल:
बशर्ते कि-
(क) ऐसे राजनीतिक दल रहता है और सक्षम होगा के रूप में खाते की ऐसी किताबें और अन्य दस्तावेजों का कहना है 21 ठीक से अपनी आय उधर परिणाम निकालना [आकलन] अधिकारी;
(ख) दस हजार रुपये से अधिक ऐसे प्रत्येक स्वैच्छिक योगदान के सम्मान में, ऐसे राजनीतिक दल रहती है और इस तरह के योगदान का एक रिकार्ड और नाम और इस तरह योगदान दिया है जो व्यक्ति के पते का कहना है; और
खंड 288 की उपधारा (2) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (ग) ऐसे राजनीतिक दल के खातों एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित हैं.
1968 स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, "राजनीतिक दल 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) के अनुच्छेद 3 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत भारत के प्रत्येक नागरिक का एक संघ या शरीर का मतलब आदेश , और एक राजनीतिक पार्टी के उप अनुच्छेद (2) उस अनुच्छेद के लिए प्रावधान के तहत है कि आयोग के साथ पंजीकृत होना समझा शामिल हैं.]
प्र.19.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04.
प्र.20. "प्रतिभूतियों पर ब्याज," वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1989/01/04.
प्र.21. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

