आय विवरणी
अध्याय XIV
मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया
आय की वापसी
१३९ . उसकी कुल आय या पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत वह निर्धारणीय है जो के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय आय कर के दायरे में नहीं है, जो अधिकतम राशि को पार अगर (1) प्रत्येक व्यक्ति, का रिटर्न प्रस्तुत करेगा उसकी आय या निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की आय और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना prescribed- हो सकता है
(क) जिसका कुल आय हर व्यक्ति, या वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जो के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय के मामले में, के अंत से छह महीने की समाप्ति से पहले व्यवसाय या पेशे से कोई आय भी शामिल है, , निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से पहले अंतिम समय सीमा समाप्त हो जो पिछले साल के अंत से, या आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले, जो भी बाद में एक से अधिक पिछले वर्ष वहां है जहां पिछले वर्ष या;
निर्धारण वर्ष के जून के 30 वें दिन से पहले हर दूसरे व्यक्ति के मामले में (ख),:
निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर, आयकर अधिकारी, उसके विवेक में, return- प्रस्तुत के लिए तारीख आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते कि
जिनकी कुल आय किसी भी व्यक्ति के मामले में (मैं) पर या तुरंत निर्धारण वर्ष पिछले वर्ष के दिसंबर की 31 दिन से पहले समाप्त हो गई है, जो के संबंध में व्यापार या पेशे पिछले वर्ष से कोई आय भी शामिल है, और किसी के मामले में व्यक्ति खंड में निर्दिष्ट (ख), किसी भी ब्याज लगाने के बिना निर्धारण वर्ष के सितंबर की 30 दिन से परे का विस्तार नहीं अवधि तक;
(Ii) जिनकी कुल आय किसी भी व्यक्ति के मामले में तुरंत के दिसंबर की 31 दिन तक, निर्धारण वर्ष पिछले वर्ष के दिसंबर के 31 दिन के बाद समाप्त हो गई है, जो के संबंध में व्यापार या पेशे में पिछले साल से किसी भी आय में शामिल किसी भी ब्याज लगाने के बिना निर्धारण वर्ष; और
(Iii) खंड (क) में वर्णित तिथियाँ परे गिरने किसी भी अवधि के लिए ऊपर और (द्वितीय), जो मामले में, प्रति वर्ष छह प्रतिशत पर ब्याज के रूप में, अक्टूबर के 1 दिन या जनवरी के 1 दिन से देय होगा मामले return- के प्रस्तुत करने की तारीख करने के लिए आकलन वर्ष का हो सकता है,
(क) एक पंजीकृत फर्म या के खंड (ख) के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म के मामले में खंड 183 फर्म एक अपंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन किया गया था अगर देय हो गया होता है जो टैक्स की राशि पर,; और
(ख) किसी भी अन्य मामले में, कुल आय पर देय कर की राशि पर 1 , भुगतान अग्रिम कर से कम [***], यदि कोई हो, या स्रोत पर कटौती की किसी भी कर से जैसा भी मामला हो.
2 [(1 ए) कहां के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में धारा 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 264 , ब्याज खंड के अधीन देय था जिस पर कर की राशि (iii) के उप धारा (1) के परन्तुक ब्याज के हिसाब से कम हो जाएगा, कम हो गया है, और किसी भी, वापस किया जाएगा यदि अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया.]
(2) आयकर अधिकारी की राय में, इस कानून के तहत निर्धारणीय है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में, अपने ही कुल आय पर किया जाए या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय पर आयकर अधिकारी , प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से पहले, नोटिस, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय का एक वापसी या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की सेवा करने की तारीख से तीस दिनों में साथ, प्रस्तुत करने के लिए उसे जरूरत उस पर एक नोटिस सेवा कर सकता है , निर्धारित तरीके से सत्यापित और इस तरह के अन्य ब्यौरे आगे सेटिंग निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित किया जा सकता है:
मूल या विस्तार पर तय है, चाहे वापसी प्रस्तुत के लिए तिथि, परे गिर जाता है जब निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर आयकर अधिकारी, उसके विवेक में, और, वापसी की प्रस्तुत के लिए तिथि बढ़ाने सकेगा 30 सितंबर की सुबह या, जैसा भी मामला हो, निर्धारण वर्ष के दिसंबर की 31 दिन, उपखंड के प्रावधानों (तीन) उपधारा के परन्तुक के (1) लागू नहीं होगी.
(3) उपधारा (2) के तहत एक नोटिस के साथ सेवा नहीं किया गया है जो किसी भी व्यक्ति, सिर "मुनाफा और व्यवसाय या पेशे के लाभ" या सिर के नीचे "पूंजीगत लाभ" के तहत किसी भी पिछले एक साल में एक नुकसान कायम है तो और नुकसान या उसके किसी भाग की उपधारा (1) के तहत आगे बढ़ाया जाना चाहिए का दावा है कि धारा 72 (2) के या उपधारा खंड 73 , या उपधारा (1) के खंड 74 , वह भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं समय उपधारा के तहत अनुमति दी (1), एक निर्धारित प्रपत्र में नुकसान की वापसी और निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण युक्त, और इसके तहत एक वापसी के रूप में अगर इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू नहीं होगी उप धारा (1).
(4) उपधारा के तहत उसे करने की अनुमति दी समय के भीतर एक वापसी सुसज्जित नहीं है, जो किसी भी व्यक्ति (1) या उपधारा (2) हो सकता है किया जाता है मूल्यांकन अंत से पहले किसी भी समय किसी भी पिछले वर्ष के बदले प्रस्तुत करने से पहले चार आकलन वापसी से संबंधित है, जो करने के लिए आकलन वर्ष के अंत से साल, और उपखंड के प्रावधानों (iii) उपधारा के परन्तुक (1) हर तरह के मामले में लागू नहीं होगी की.
किसी भी व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत एक वापसी सुसज्जित होने हैं (5), आकलन किया जाता है इससे पहले कि वह किसी भी समय एक संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है, उसमें किसी भी चूक या किसी गलत बयान को पता चलता है.
(6) उप वर्गों में निर्दिष्ट रिटर्न के निर्धारित प्रपत्र (1), (2) और (3), व्यापार या पेशे में लगे निर्धारिती के मामले में, स्थान और शैली का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उसे आवश्यकता होगी वह व्यापार या पेशे पर किया जाता है और उसके सभी शाखाओं, उसके भागीदारों के नाम और पते, यदि कोई हो, इस तरह के कारोबार या पेशे में और वह व्यक्तियों के एक संघ या शरीर का एक सदस्य है, तो नामों जहां मुख्य स्थान की जैसा भी मामला हो एसोसिएशन या शरीर और निर्धारिती की हिस्सेदारी की सीमा और ऐसे सभी भागीदारों या सदस्यों के शेयरों के अन्य सदस्यों, की, व्यापार या पेशे और उसके किसी शाखाओं के मुनाफे में.
वह पहले से ही उप धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वर्ष के लिए आय की वापसी से सुसज्जित किया गया है अगर (7) उपधारा के अधीन कोई लाभ (1) किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा जरूरत है (2).
1 खंड में निहित बावजूद [(8) (ग) उपधारा के परन्तुक के निर्धारित हो सकता है के रूप में (1), आयकर अधिकारी ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में, कम कर सकते हैं या द्वारा देय ब्याज माफ इस खंड के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति.]
1 शब्द "अंत में मूल्यांकन के रूप में" वित्त अधिनियम, 1963, wref द्वारा छोड़े गए 1962/01/04.
.20. वित्त अधिनियम, 1963, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1963 से प्रभावी द्वारा डाला 28-4-1963.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1963]

