आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 139

आय विवरणी

धारा

धारा संख्या

139

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1979

आय विवरणी

आय विवरणी

अध्याय XIV

मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

आय की वापसी.

उसकी कुल आय या वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि को पार अगर 139. (मैं) हर व्यक्ति, प्रस्तुत करेगा एक उसकी आय या निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की आय की वापसी * और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना निर्धारित-जा सकता है

(क) जिसका कुल आय, या संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनमें से हर व्यक्ति के मामले में, की समाप्ति से पहले, व्यवसाय या पेशे से कोई आय भी शामिल है 1 से [चार माह] पिछले साल के अंत या एक से अधिक पिछले वर्ष निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से ठीक पहले या बाद में जो भी आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले अंतिम समय सीमा समाप्त हो, जो पिछले साल के अंत से, वहाँ है जहाँ;

(ख) निर्धारण वर्ष की जून के 30 वें दिन से पहले हर दूसरे व्यक्ति के मामले में:

निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर, बशर्ते कि , आयकर अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख आगे बढ़ा सकता है, और, तिथि इतना बढ़ा दिया है कि बावजूद, ब्याज के अनुसार प्रभार्य होगी उप - धारा के प्रावधानों (8).

2 उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी [(एल ए) (1), कोई व्यक्ति उस उपधारा अपनी आय का एक वापसी या जिनकी कुल आय वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय के तहत प्रस्तुत की जरूरत , जैसा भी मामला हो उसकी आय या, पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की आय है कि सिर के नीचे या आय प्रभार्य के सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के ही शामिल थे और यह भी प्रकृति की आय किसी भी में अगर एक या एक से अधिक खंड (i) उप धारा (नौ) (1) के खंड 80L और निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं: -

(क) वह या ऐसे अन्य व्यक्ति को एक कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान नियोजित किया गया था जहां वह या ऐसे अन्य व्यक्ति कंपनी के एक निदेशक या कंपनी के शेयरों का एक लाभकारी मालिक को पिछले वर्ष के दौरान कोई समय था (नहीं किया जा रहा शेयरों ) के साथ किया जाए या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना मतदान शक्ति का प्रतिशत नहीं कम से कम बीस ले जाने के लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार;

(ख) अपने वेतन या मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुविधाओं के मूल्य के अनन्य ऐसे अन्य व्यक्ति के वेतन, अठारह हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(ग) प्रकृति की आय की राशि की उपधारा (नौ) को खंड (क) में निर्दिष्ट (1) के खंड 80L , यदि कोई हो, कुल मिलाकर, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है; और

(घ) के तहत स्रोत पर कर छूट अनुभाग 192 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से कि आय से काट दिया गया है.

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" (1) के खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा की धारा 17 ].

(2), आयकर अधिकारी की राय में, अपने ही कुल आय पर या पिछले साल, आयकर अधिकारी के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय पर कि क्या इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जो किसी भी व्यक्ति के मामले में , प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से पहले, मई 1 नोटिस की सेवा, अपनी आय का एक वापसी या आय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिए उसे जरूरत [उसे इस मुद्दे को एक नोटिस और उस पर उसी की सेवा] निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की * और निर्धारित तरीके से सत्यापित और ऐसे अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना निर्धारित किया जा सकता है:

2 [निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर आयकर अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख आगे बढ़ा सकता है, और, तिथि इतना बढ़ा दिया है कि बावजूद, ब्याज के अनुसार प्रभार्य होगी, बशर्ते कि उप - धारा के प्रावधानों (8).]

(3) उप - धारा के तहत एक नोटिस के साथ सेवा नहीं किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति (2), सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत या सिर" पूंजीगत लाभ "के तहत किसी भी पिछले एक साल में एक नुकसान निरंतर हैं और नुकसान या उसके किसी भाग उपधारा के तहत आगे (1) के किया जाना चाहिए का दावा है कि धारा 72 या उपधारा (2) के खंड 73 का या उप - धारा (1) धारा 74 3 [या उप - धारा ( 3) के खंड 74A ], वह उप - धारा (1) या निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर है, जो इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर की अनुमति दी समय के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं , आयकर अधिकारी अपने विवेकानुसार, अनुमति दे सकता है , एक निर्धारित प्रपत्र में नुकसान की वापसी * और निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित किया जा सकता है, और यह उप खंड के अंतर्गत एक वापसी के रूप में अगर इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू नहीं होगी के रूप में इस तरह के अन्य ब्यौरे शामिल हैं (1).

मूल्यांकन करने से पहले (4) (क) उप - धारा के तहत उसे करने की अनुमति दी समय के भीतर एक वापसी सुसज्जित नहीं है जो किसी भी व्यक्ति (1) या उपधारा (2),, पर किसी भी पिछले साल के बदले प्रस्तुत कर सकते हैं खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के अंत में, और उप - धारा के प्रावधानों से पहले किसी भी समय (8) हर तरह के मामले में लागू नहीं होगी.

(ख) अवधि (एक) होने वाले खंड में निर्दिष्ट

वापसी अप्रैल, 1967, इस तरह के निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार साल के 1 दिन या उससे पहले शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है जहां (मैं);

(Ii) वापसी अप्रैल, 1968, आकलन वर्ष के अंत से तीन साल के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है जहां;

(Iii) वापसी किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष, इस तरह के निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो साल के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है, जहां.

1 [(4 ए) केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या हिस्से में विश्वास या अन्य कानूनी बाध्यता के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त आय की प्राप्ति में हर व्यक्ति को, या आय उपखंड (आईआईए) में निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान होने का खंड (24) की धारा 2 , करेगा, अगर वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती (वर्गों के प्रावधानों को लागू किए बिना इस अधिनियम के तहत अभिकलन किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिए कुल आय के रूप में कर लगाने योग्य है जिनके संबंध में कुल आय 11 और 12 ) आय कर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि की वापसी प्रस्तुत से अधिक * निर्धारित प्रपत्र और में पिछले वर्ष की ऐसी आय का निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण आगे की स्थापना इस सब के प्रावधानों अधिनियम, जहां तक ​​हो सके, इसे उप - धारा के तहत सजा हो आवश्यक एक वापसी के रूप में अगर लागू (1).] होगा

2 [हर राजनीतिक दल की (जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव के रूप में या किसी अन्य पद से भी जाना जाता है) (4 बी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा, अगर राजनीतिक दल निर्धारणीय है जिनके संबंध में कुल आय (इस के लिए कुल आय के प्रावधानों को लागू किए बिना इस अधिनियम के तहत अभिकलन किया जा रहा उद्देश्य अनुभाग 13A ) निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष की ऐसी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने और निर्धारित तरीके से सत्यापित, आय कर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक है और निर्धारित हो सकता है और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को अब तक हो सकता है, यह (1) उप - धारा के तहत सजा हो आवश्यक एक वापसी के रूप में अगर लागू,] करेगा के रूप में इस तरह के अन्य ब्यौरे आगे seting

किसी भी व्यक्ति (2), किसी भी चूक या उसमें कोई गलत बयान पता चलता उप - धारा (1) या उपधारा के तहत एक वापसी सुसज्जित होने अगर आकलन किया जाता है से पहले (5), वह किसी भी समय एक संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं.

3 [(6) उप वर्गों में निर्दिष्ट रिटर्न की निर्धारित प्रपत्र (1), (2) और (3), इस तरह के मामलों में निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में कर से मुक्त आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता होगी निर्धारित प्रकृति और मूल्य और उससे संबंधित की संपत्ति. निर्धारित सिर और ऐसे अन्य व्यय के तहत उसके द्वारा किए गए निर्धारित सीमा से अधिक व्यय निर्धारित किया जा सकता है.]

(6A) उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (6), उप वर्गों में निर्दिष्ट रिटर्न की निर्धारित प्रपत्र (1), (2) और (3), एक निर्धारिती के मामले में किसी भी में लगे करेगा व्यवसाय या पेशे, यह भी किसी भी अगर इस तरह के कारोबार या पेशे में, वह व्यापार या पेशे पर किया जाता है और उसके सहयोगियों के सभी तत्संबंधी शाखाओं, नाम और पते जहां मुख्य स्थान के स्थान और शैली का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उसे आवश्यकता होती है और , वह व्यक्तियों का एक संघ या शरीर का एक सदस्य है, तो संघ या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सदस्यों और निर्धारिती की हिस्सेदारी की हद और ऐसे सभी भागीदारों या सदस्यों के शेयरों के नाम, रूप मामला व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और उसके किसी शाखाओं में, हो सकता है.

वह पहले से ही उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वर्ष के लिए आय का एक वापसी सुसज्जित किया गया है अगर (7) उप - धारा के तहत कोई लाभ (1) किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा जरूरत है (2).

(8) (क) 1 उप - धारा के तहत लाभ (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) के एक आकलन वर्ष के लिए निर्धारित तिथि के बाद सुसज्जित, या जहां [[फिर, सुसज्जित नहीं है आयकर अधिकारी (2)] उप - धारा (1) या उपधारा के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख बढ़ा दी जाए या नहीं, निर्धारिती साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा * गिना, प्रतिशत प्रति वर्ष बारह पर सुबह से तुरंत नहीं लौटने से सुसज्जित किया गया है जहां वापसी या, के तहत मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से प्रस्तुत की तिथि से निर्धारित तिथि निम्नलिखित धारा 144 के रूप में निर्धारित कुल आय पर देय कर की राशि पर, नियमित मूल्यांकन पर, यदि कोई हो, का भुगतान, अग्रिम कर से कम हो और किसी भी स्रोत पर कर कटौती की जाती है:

आयकर अधिकारी इस तरह के मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में निर्धारित किया जा सकता हो सकता है बशर्ते कि कम करने या इस उपधारा के तहत किसी भी निर्धारिती द्वारा ब्याज देय माफ,.

स्पष्टीकरण 1: एक आकलन वर्ष के लिए एक वापसी के संबंध में इस उप - धारा, "निर्धारित तिथि" के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब है -

(क) जिसका कुल आय, या वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति की कुल आय में हर निर्धारिती के मामले में, व्यवसाय या पेशे से कोई आय, अंत से चार महीने की समाप्ति की तिथि में शामिल पिछले वर्ष की या एक से अधिक पिछले वर्ष जो भी बाद में निर्धारण वर्ष के प्रारंभ, या आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले, पिछले समाप्त हो गई है जो पिछले साल के अंत से, वहाँ है जहाँ;

(ख) हर दूसरे निर्धारिती आकलन वर्ष के जून के 30 वें दिन के मामले में.]

स्पष्टीकरण 2 [2]: निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म या (ख) धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म है, जहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए खंड 183 , कुल आय पर देय कर की राशि होगी फर्म एक अपंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन किया गया था अगर टैक्स की जो देय हो गया होता.

(ख) के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में कहां खंड 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 264 , रुचि इस उपधारा के तहत देय था जिस पर कर की राशि कम हो गया है, ब्याज के हिसाब से कम किया जाएगा, और अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा, भुगतान किया.

 

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी हुए शब्द "छह महीने" के लिए एवजी 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

* नियम 12 और 12 ए और फार्म नं 1, 2, 2, 3 और 3 ए देखें.

नियम 13 और फार्म सं 6 देखें.

1 शब्द अधिनियम, 1975 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "उस पर एक नोटिस" के लिए एवजी 1976/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

* नियम 12 और 12 ए और फार्म नं 1, 2, 2, 3 और 3 ए देखें.

नियम 13 और फार्म सं 6 देखें.

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1973/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04.

(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा उप धारा 6 के लिए एवजी अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

* नियम 12 देखें.

1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

* नियम 119A देखें.

नियम 117A देखें.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

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